8 Rogue Expelled from District : आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 8 कुख्यात बदमाशों को पुलिस आयुक्त ने जिला बदर किया!

3 शातिर बदमाशों के विरुद्ध निर्बंध आदेश जारी, 6 माह तक थाने में हाजिरी लगाना होगी!

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8 Rogue Expelled from District : आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 8 कुख्यात बदमाशों को पुलिस आयुक्त ने जिला बदर किया!

Indore : पुलिस शहर में सक्रिय गुंडे बदमाशों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही कर रही है। इस क्रम में पुलिस आयुक्त ने संबंधित जोन के पुलिस अधिकारियों से मिले प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुए 8 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर कर दिया। उन्होंने अन्य 3 शातिर बदमाशों पर अगले 6 माह तक थाना हाजरी के लिए भी आदेशित किया है।

ये बदमाश आदतन आपराधिक प्रवृत्ति के होकर इनके द्वारा क्षेत्र में लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। जिला बदर किए गए बदमाश ये हैं।

– (1) राहुल पिता देवेन्द्र तलवार, उम्र 26 वर्ष, निवासी भीम नगर इंदौर के विरुद्ध झगड़ा, मारपीट, नाबालिग स्त्री के साथ लैंगिक उत्पीडन, अवैध हथियार रखना, एनडीपीएस एक्ट आदि विभिन्न धाराओं के 5 गंभीर अपराध दर्ज हैं।

– (2) समीर उर्फ कौशर पिता युसूफ पठान, उम्र 29 वर्ष, निवासी मदीना नगर इंदौर थाना आजादनगर के विरुद्ध झगड़ा मारपीट, अवैध वसूली, लूट, अवैध हथियार रखना, अवैध शराब व एनडीपीएस एक्ट आदि विभिन्न गंभीर धाराओं के 11 अपराध।

– (3) कृष्णकांत उर्फ चीकू पिता हिमांशु राय वाघमारे, उम्र 22 साल, निवासी प्रजापत नगर द्वारिकापुरी इंदौर के विरुद्ध झगड़ा मारपीट, हत्या, अवैध हथियार रखना व एनडीपीएस एक्ट आदि विभिन्न गंभीर धाराओं के 4 अपराध।

– (4) रितेश पिता पंकज राठौर, उम्र 28 वर्ष, निवासी-तेजाजी चौक पालदा भंवरकुआं इंदौर के विरुद्ध झगड़ा मारपीट, हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, अवैध हथियार रखना आदि विभिन्न गंभीर धाराओं के 13 अपराध दर्ज हैं।

– (5) आशीष उर्फ बाबा पिता कुंदन खारे, उम्र 32 साल, निवासी राज मोहल्ला, हरिजन कॉलोनी थाना मल्हारगंज इंदौर के विरुद्ध झगड़ा मारपीट, हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, बलात्कार आदि विभिन्न गंभीर धाराओं के 19 अपराध दर्ज।

– (6.) अमृतपाल सिंह उर्फ अमरीत पाल संधू पिता मलकित सिंह संधू, उम्र 24 साल, निवासी संतनगर भंवरकुआं इंदौर के विरुद्ध झगड़ा मारपीट, हत्या का प्रयास, बलवा, तोड़फोड़ आदि विभिन्न गंभीर धाराओं के 7 अपराध दर्ज हैं।

– (7) अजय उर्फ पिन्नू पिता कालू कबाडी उर्फ टटवाड़े, उम्र 29 साल, निवासी पंचम की फेल इंदौर के विरुद्ध झगड़ा मारपीट, छेड़छाड़, अवैध हथियार रखना व एनडीपीएस एक्ट आदि विभिन्न गंभीर धाराओं के 13 अपराध दर्ज।

– (8) संजय पिता मोहन मकवाना, उम्र 36 साल, निवासी हरी ओमनगर इंदौर थाना छत्रीपुरा इंदौर के विरुद्ध झगड़ा मारपीट, खतरनाक हथियार से मारपीट, जान से मारने की धमकी, हत्या आदि विभिन्न गंभीर धाराओं के 8 अपराध दर्ज।

साथ ही आदतन बदमाशों की आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस कमिश्नर ने इन 3 बदमाशों को भी विभिन्न शर्तों के अधीन 6 माह के लिए थाना हाजरी के आदेश जारी किए हैं।

1. इरफान उर्फ बिहारी पिता कमरूद्दीन, आयु-35 साल निवासी मदीना नगर, थाना आज़ाद नगर इंदौर।

2. जितेन्द्र उर्फ अंधा पिता राजाराम, उम्र 38 साल निवासी रामानंद नगर, थाना चंदननगर इंदौर।

3. यनिक पिता सुदामा प्रसाद मालवीय, उम्र-40 कृष्ण विहार कॉलोनी इदौर थाना एरोड्रम

उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तों के तहत बदमाशों को निर्धारित समय अवधि पर संबंधित थाने में हाजिरी देना होगी। वे अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहेंगे। साथ ही शहर में लोकशांति को भंग करने का कोई काम नहीं करेंगे। बदमाशों द्वारा उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तों का यदि उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। इन प्रकरणों पर शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ शिवभान सिंह द्वारा की गई।