शहर की इस बड़ी व्यापारी फर्म और उसकी 3 सहयोगी फर्मों पर होगी 83 करोड़ के ऋण की वसूली

DM ने जारी किए आदेश,स्ट्रेस्टड ऐसेट्स स्टेबलाइजेशन फंड मुंबई की तरफ से अधिकृत आईडीबीआई ने लगाया था वाद

1173

रतलाम से रमेश सोनी की विशेष खबर

इंदरमल समरथमल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिडेट चांदनीचौक और उसके तीन अन्य सहयोगियों से 83 करोड़ पांच लाख रुपए से ज्यादा की वसूली के आदेश

रतलाम. इंदरमल समरथमल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिडेट चांदनीचौक और उसके तीन अन्य सहयोगियों से 83 करोड़ पांच लाख रुपए से ज्यादा की वसूली के आदेश

जिला दंडाधिकारी नरेंद्र सूर्यवंशी ने शहर की चार भागीदारी फर्मों पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार को दो महीने में फर्मों पर बकाया राशि को वसूलने के आदेश दिए हैं। DM ने फर्मों द्वारा समयावधि में राशि जमा नहीं करने पर सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश भी दिए हैं।

बता दें कि इंदरमल समरथमल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिडेट चांदनीचौक और उसके तीन अन्य सहयोगियों से 83 करोड़ पांच लाख रुपए से ज्यादा की वसूली का मामला है।

राशि जमा नहीं करने की दशा में इंदरमल समरथमल फर्म के चांदनीचौक के मकान की नीलामी करके वसूली की भरपाई की जाएगी।दो माह में भुगतान नहीं होने की दशा में तहसीलदार को कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है।

THEWA 01 01 01

देखिए क्या है मामला

इंदरमल समरथमल और तीन अन्य फर्मों के विरुद्ध स्ट्रेस्टेड एसेस्ट स्टेबलाइजेशन फंड की तरफ से अधिकृत अधिकारी तृतीय तल आईडीबीआई टावर डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स कफ परेड मुंबई के आवेदन पत्र के अंतर्गत धारा 14 वित्तिय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 सहपत्रों सहित अधिवक्ता ओमप्रकाश बोरसिया के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था।

यह है फर्म और यह हे राशि

अनावेदक इंदरमल समरथमल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड निवासी चांदनी चौक रतलाम, अजय मोतीलाल अग्रवाल निवासी साउथ तुकोगंज इंदौर, राजेन्द्र कुमार समरथमल चौरडिया निवासी 60 चांदनी चौक रतलाम, अजय कुमार ज्ञानचंद जैन निवासी पैलेस रोड रतलाम पर 83,05,74,353 रुपए मय ब्याज के ऋण राशि बकाया है।

इन्होंने अनुबंध की शर्तों के अनुरूप ऋण की राशि वापसी नहीं की है।ऋण की राशि ब्याज एवं अन्य प्रभार के लिए आवेदित संस्था ने बंधक रखी गई सम्पत्ति म्यु्ंसिपल भवन क्रमांक 26/ 226/73 चांदनी चौक रतलाम स्थित मकान जिसका क्षेत्रफल 303.22 वर्गमीटर का आधिपत्य दिलाने का अनुरोध किया गया। जिसके संदर्भ में सूचना पत्र देने पर भी फर्मों द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया गया।

ratlam 01 01

यह राशि इस समयावधि में मय ब्याज के भरना होगी

आवेदित संस्था ने अनावेदक को 83,05,74,353 मय ब्याज के ऋण राशि बकाया है। ऋण के पुनर्भुगतान में ऋण की अनुबंध की शर्तों के अनुरूप ऋण की किश्तों का समय पर भुगतान नहीं होने पर उनका खाता एनपीए वर्गीकृत कर दिया गया।

तत्पश्चात् वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत 60 दिवस की समय सीमा में मय ब्याज सहित जमा करने के लिए सूचना पत्र जारी किया गया। यह अवधि पूर्ण हो जाने के बाद भी अनावेदकगणों ने बकाया राशि आवेदित बैंक में जमा नहीं की।

उक्त स्थिति में धारा 13 (4) के अंतर्गत भौतिक आधिपत्य प्राप्त किये जाने की कार्रवाई के वैधानिक अधिकार आवेदक संस्था को प्राप्त होते हैं। अत एवं बंधक सम्पत्ति का भौतिक आधिपत्य दिलाने ने का निवेदन किया था।

दो माह की अवधि में भुगतान करने के आदेश

कलेक्टर न्यायालय ने आदेश में कहा कि प्रकरण प्रचलन में रहने के बाद भी अनावेदकों के अनुपस्थित रहने पर अनावेदकगणों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की जाकर प्रकरण आदेशार्थ नियत किया गया।

बाद विचार प्रकरण में विचार उपरांत यह निर्णय लिया जाता है कि अनावेदकगण प्रकरण में आदेश पारित से आगामी दो माह की अवधि में आवेदित संस्था को ऋण की राशि जमा करवाकर संस्था द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र व संस्था में जमा किए गए।

9ca198c0 05ab 4579 ace6 2dd052d70063
Bhil Academy High Secondary School

ऋण राशि की रसीद की एक छायाप्रति इस न्यायालय में तथा एक छायाप्रति तहसीलदार, तहसील रतलाम शहर को प्रस्तुत करे। आदेश में उल्लेखित अवधि में ऋण की राशि स्ट्रेस्टड ऐसेट्स स्टेबलाईजेशन फंड द्वारा अधिकृत अधिकारी तृतीय तल आईडीबीआई टॉवर डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स कफ परेड मुंबई में जमा करवाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र व संस्था में जमा कराई गई, ऋण राशि की रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

Author profile
WhatsApp Image 2022 01 29 at 4.46.12 AM
रमेश सोनी

पिछले अठ्ठाइस वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय। इस दौरान रतलाम और प्रदेश से प्रकाशित कई समाचार पत्रों में संवाददाता से लेकर महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वर्तमान में आपके अपने न्यूज़ पोर्टल मीडियावाला के ब्यूरो चीफ हैं।