Collector Order : जावरा के दो बदमाश जिला बदर

988

रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट

Ratlam : कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त जिले के जावरा के दो बदमाशों को जिलाबदर करने के निर्देश जारी किए। जावरा शहर के इकबालगंज निवासी विनोद पिता अशोक उर्फ मुन्ना को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण 6 माह के लिए जिला बदर किया गया। वहीं दूसरा अपराधी पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा ग्राम भीमाखेडी का बंकट पिता नरसिंह बागरी हैं। उसे भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है।

पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 क व ख के अधीन प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए दोनों आरोपीयों विनोद पिता अशोक उर्फ मुन्ना और बंकट पिता नरसिंह बागरी को जिलाबदर करने के निर्देश जारी किए। ये आरोपी जिलाबदर की समयावधि में रतलाम जिले की सीमाओं तथा उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ तथा मंदसौर जिले की सीमाओं में अब प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

पुलिस अधीक्षक (SP) गौरव तिवारी के प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने पिछले दिनों शहर के कई गुंडों को जिलाबदर किया था।