डोडा चुरा का परिवहन करने वाले आरोपियों को 10-10 वर्ष की कड़ी सजा

1684

डोडा चुरा का परिवहन करने वाले आरोपियों को 10-10 वर्ष की कड़ी सजा

रतलाम।

मोटरसाइकिल पर अवैध रूप से डोडा चूरा लेकर पकड़े गए दो आरोपीयों को न्यायालय ने 10-10 वर्ष की कड़ी सजा सुनाते हुए 1-1 लाख रुपए जुर्माना लगाया।

मामले में न्यायालय रुपेश शर्मा विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट जावरा,जिला रतलाम द्वारा फैसला सुनाते हुए आरोपीगण 1.विष्णुलाल पिता जगदीश कुमावत, उम्र 43 वर्ष,निवासी ग्राम रणायरा जिला रतलाम 2. जानकी लाल पिता राधेश्याम पाटीदार, उम्र 30 वर्ष,निवासी रणायरा जिला रतलाम को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 सी में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1-1लाख -रुपए अर्थ दण्ड की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक एन.डी.पी.एस.एक्ट शिव मनावरे ने बताया गया कि घटना दिनांक 29.अगस्त.2017 को थाना कालुखेड़ा की चौकी मावता पर पदस्थ उनि एन.एस.ओहरिया द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर फोर्स व पंचानों के रानीगांव फंटा पर नाकें बंदी कर मोटर साईकल होण्डा ड्रीम युवा क्रं.Mp.44.ML1108 पर दो प्लास्टिक के बोरों मे अवैध मादक पदार्थ डोडा चुरा लेकर जा रहें मोटरसाइकल चालक विष्णु पिता जगदीश कुमावत व मोटरसाईकल पर बोरे पकड़कर बैठे जानकी लाल पिता राधेश्याम पाटीदार को पकड़ा व उनके कब्जे से दो बोरों में भरा अवैध मादक पदार्थ डोडा चुरा 52 किलोग्राम मौके पर जप्त कर तथा दोनों आरोपीगण को गिरफ्तार कर थाना कालु खेड़ा पर एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र आरोपी गणों के विरुद्ध धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में विशेष न्यायालय जावरा में 26. दिसम्बर.2017 को प्रस्तुत किया गया।

विशेष न्यायालय ने विचारण उपरांत अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए,आरोपी गण विष्णुलाल एवं जानकीलाल को दोषसिद्ध किया गया।