No Work in Courts Today : इंदौर की किसी कोर्ट में आज कामकाज नहीं होगा!
Indore : हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ और जिला न्यायालय में आज कोई कामकाज नहीं होगा। सोमवार से ही हाईकोर्ट की खंडपीठ और जिला न्यायालय में कामकाज होगा। राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर वकील न्यायालयों में काम नहीं करेंगे। वकीलों ने शुक्रवार को हाईकोर्ट के उस आदेश का विरोध करते हुए काम से दूर रहेंगे, जिसमें अदालतों को तीन महीने में 25 चिन्हित मामलों को अनिवार्य रूप से निपटाने के लिए कहा गया है।
25-26 फरवरी को शनिवार-रविवार का अवकाश होने से न्यायालयों में काम नहीं होगा। हाईकोर्ट के आदेशों का वकील इसलिए भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि यह आदेश पूरी तरह से अव्यावहारिक है। ऐसे में तीन महीने में 25 चिन्हित मामलों को अनिवार्य रूप से निपटाने के कारण राज्य के न्यायालयों का नियमित कामकाज प्रभावित होता है। वकीलों ने कहा कि जिला न्यायालय में 80 से ज्यादा न्यायालय लगते हैं।
इंदौर एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल कचोलिया और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सूरज शर्मा ने पुष्टि की है कि वकील शुक्रवार को अदालत में काम नहीं करेंगे। दोनों ने कहा कि हमने इस संबंध में अदालतों को भी सूचित किया है ताकि किसी भी मामले में वकील की अनुपस्थिति में पक्ष नुकसान में न हों।
कई मामले सूचीबद्ध, निपटारा नहीं संभव
वकीलों का मानना है कि किसी अधिवक्ता के पांच मुकदमे पांच अलग-अलग न्यायालयों में चिह्नित किए गए मामलों की सूची में शामिल हैं, तो उनके लिए सभी मामलों को निपटारा करने पर ध्यान केंद्रित कर पाना संभव ही नहीं रहेगा। अगर वे ऐसा करेंगे तो दूसरे मामलों का क्या होगा। इसलिए वकीलों ने आज अदालत में कार्य करने से मना किया है।
रोज 150-200 मामलों की सुनवाई
वकीलों के आज काम नहीं करने से इंदौर में 15 हजार से ज्यादा मामलों की सुनवाई प्रभावित होगी। जिला न्यायालयों में 80 से ज्यादा न्यायालय लगते हैं और इनमें औसतन 150 से 200 मामलों की सुनवाई रोजाना होती है। इस तरह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में भी रोजाना सैकड़ों मामलों की सुनवाई होती है।