Smuggling Doda Chura:डोडा चुरा की तस्करी करने वाले आरोपियों को 13-13 वर्ष का सश्रम कारावास,1-1 लाख का अर्थदंड

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सिंहस्थ-2004

Smuggling Doda Chura:डोडा चुरा की तस्करी करने वाले आरोपियों को 13-13 वर्ष का सश्रम कारावास,1-1 लाख का अर्थदंड

 

Ratlam: रतलाम जिले में जावरा की और से अवैध रूप से डोडा चुरा को इंदौर पंहुचाने की मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने ट्रक को रोककर तलाशी ली थी तो 10 बेग में 6 सौ किलो के लगभग डोडा चुरा पावडर मिला था। मामले में स्टेशन रोड थाना पर अपराध दर्ज किया गया था।

मामले में 3 आरोपियों को न्यायालय अरूण कुमार खरादी विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट जिला रतलाम ने 13-13 वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक-एक लाख रूपए के अर्थ दण्ड़ की सजा तथा अर्थ दण्ड़ नहीं देने पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई।शासन की और से पैरवी कर रही श्रीमती रोजर चौहान,विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट ने बताया कि 08.फरवरी. 2017 को सालाखेड़ी पर चौकी प्रभारी को मुखबिर ने सूचना दी कि एक ट्रक क्रमांक पी.बी.46 एम 8360 जिसके सामने केबिन पर बग्गा इंग्लिश में लिखा हैं जो जावरा तरफ से अवैध डोडा चुरा भरकर रतलाम होकर इंदौर जाने वाला हैं।

 

सूचना पर आरक्षक राहुल जाट,आरक्षक सत्यपाल सिंह,आरक्षक दिनेश जाट, आरक्षक धर्मेन्द्र जाट को मौके पर पहुंचे थे।जिन्होंने महु-नीमच रोड जैन ढाबा के सामने पहुंच कर जावरा की और से आते हुऐ ट्रक कि नाकाबंदी स्टापर के माध्यम से कि जो मुखबिर द्वारा बताए अनुसार ट्रक के आने पर हमराह फोर्स की मदद से रूकवाया।ट्रक के केबिन में ड्राइवर उसके दो साथियों सहित बैठा पाया जिनके नाम पूछने पर ट्रक ड्राइवर ने अपना नाम रणजीत सिंह एवं पास में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम सतनाम सिंह तथा तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम निशांत सिंह बताया।तीनों को ट्रक से नीचे उतरवाकर पूछताछ कि और ट्रक के उपर बंधे त्रिपाल को खोलकर तलाशी ली तो काले रंग के प्लास्टिक के 10 बैग रखें मिले जो लोहे के बोल्ट से पैक किए गए थे। प्लास्टिक के बैगों की तलाशी लेने पर उसमें अफीम के डोडा चूरा छिलके का पावडर पाया गया था।जिनका वजन 5 क्विंटल 91 किलो 780 ग्राम था।जिसे पुलिस ने जप्त कर पंचनामा बनाते हुए अपराध क्रमांक 86/2017 08.फरवरी. 2017 आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी।

पुलिस की विवेचना में अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र विशेष न्यायालय रतलाम में प्रस्तुत किया गया था।जिसमें विशेष न्यायालय रतलाम द्वारा आरोपीगण

*1.* रणजीत सिंह पिता मंगल सिंह जाट,उम्र 40 वर्ष व्यवसाय चालक निवासी बललेवेदिया पोस्ट जगदेवखुर्द,तहसील अजलाना,गुरदासपुर,पंजाब

*2.* सतनामसिंह पिता सविंदर सिंह उम्र 22 वर्ष पोस्ट सैजादा, तहसील डेरा बाबा नानक थाना

गौरचक जिला गुरदासपुर पंजाब

*3.* निशांत सिंह पिता संविदर सिंह उम्र 33 वर्ष पोस्ट सेजादा, तहसील डेरा बाबा नानक थाना

गौरचक जिला गुरदासपुर पंजाब

को दोषसिद्ध किया गया।