Women Empowerment से ही समाज की उन्नति है -न्यायाधीश श्री जैन
उज्जैन से अजेंद्र त्रिवेदी की रिपोर्ट
‘‘महिला सशक्तिकरण से ही समाज की उन्नति है। इसी को ध्यान में रखते हुये महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रगति के लिए कई विशेष कानून बने हुए हैं, जिनके माध्यम से महिलाएं प्रताडना, अत्याचार एवं क्रूरता से निजात पा रही है। उक्त बात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री अरविंद कुमार जैन न्यायाधीश ने महिलाओं से कही।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आर.के. वाणी के निर्देशानुसार बापू नगर उज्जैन क्षेत्र की महिलाओं के लिए आयोजित विशेष महिला जागरूकता शिविर में कही।
श्री जैन ने कहा कि महिलाओं को रोजगार के कार्यों में आत्मनिर्भर होने के साथ-साथ कानूनी जागरूकता में भी आगे रहना चाहिये, ताकि महिलाएं सशक्त होकर उनके विरूद्ध अपराध कारित नहीं हो सके। उन्होंने महिलाओं को महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के साथ महिलाओं के लिए बनी विधिक सेवा योजनाओं के बारे में सारगर्भित जानकारियां दी।
विशेष महिला जागरूकता शिविर के दौरान जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चंद्रेश मण्डलोई ने महिलाओं को स्थानीय मालवी बोली में संबोधित कर उन्हें घरेलु हिंसा कानून, दहेज प्रतिषेध कानून, भरण-पोषण, पाक्सो अधिनियम, बाल विवाह कानून, उषा किरण योजना, पीड़ित प्रतिकर योजना एवं अन्य महिलाओं संबंधी कानूनों की जानकारियां प्रदान की गई।
शिविर में रिर्सोस पर्सन श्रीमती अंजना शुक्ला ने महिलाओं को बताया कि गरीब महिलाओं की कानूनी सुरक्षा एवं विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु विधिक सेवा संस्था सदैव ही अग्रणी एवं तत्पर रहता है। कानूनी सहायता हेतु महिलाओं को जागरूक रहने एवं अपराधों के प्रति सजग रहने की महती आवश्यकता है।
विशेष महिला विधिक जागरूकता शिविर में सहभागी पैरालीगल वालेंटियर्स श्रीमती भारती उके, श्रीमती प्रीति धाड़क, सुश्री रचना शर्मा एवं श्री रमेश खत्री ने भी विधिक सेवा योजनाओं के बारे में महिलाओं को जानकारी दी जाकर उन्हें योजनाओं के पेम्पलेट आदि वितरित किये। शिविर में क्षेत्र की लगभग 60 से अधिक महिलाओं की उपस्थिति रही। महिलाओं द्वारा कानूनी योजनाओं एवं विधिक सहायता के संबंध में अधिकारियों से सलाह लेकर मार्गदर्शन भी प्राप्त किया गया।