कर्मचारी से लाखों रुपए लूटने वाले 2 आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजा, 2 आरोपी फरार

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सिंहस्थ-2004

कर्मचारी से लाखों रुपए लूटने वाले 2 आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजा, 2 आरोपी फरार

 

Ratlam/jaora। नगर की मारुति इंटरप्राइजेस पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के हाथों से 28 लाख रुपयों से भरी थैली लूट कर भागने वाले आरोपियों को न्यायालय रूपेश शमार प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जावरा जिला रतलाम ने आरोपी
1.सलीम उर्फ बिल्ला पिता शेरु खान उम्र 40 वर्ष निवासी आलोट जिला रतलाम 2. नासीर पिता नन्हे खां शेख, उम्र 27 वर्ष निवासी आलोट जिला रतलाम को धारा 394 भादवि में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवम 10-10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया एवं आरोपी शाहरुख पिता अजीज खान, अरबाज उर्फ गोलू पिता जाकिर हुसैन, पुरन पिता दयाराम गवली एवं एजाज उर्फ अज्जु लाला पिता रहीमगुल पठान को संदेह के आधार पर दोषमुक्त किया।प्रकरण में पैरवीकर्ता शिव मनावरे, विशेष लोक अभियोजक जावरा जिला रतलाम ने बताया कि 10.अप्रेल.2017 को मारुति इंटरप्राइजेस पर कार्य करने वाले सेफुउद्दीन व मुर्तजा 28 लाख रुपए फर्म के मालिक के घर से लेकर कृषि उपज मंडी, से मोटरसाईकल से लेकर जा रहे थे जो रास्ते में ईदगाह से आगे मंदिर के सामने आम रोड पर पिछे से एक मोटरसाईकल पर तीन लोग आए ओर मुर्तजा के हाथो से रुपयों से भरी थैली लूट कर भाग गए।

 

फरियादी सेफुउद्दीन द्वारा घटना की जानकारी थाना औद्योगिक क्षैत्र जावरा पर दी जाकर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई गई।जिस पर से थाना औद्योगिक क्षैत्र जावरा के थाना प्रभारी एमपी सिंह परिहार द्वारा प्रकरण में विवेचना प्रारंभ कर मुखबिर सूचना के आधार पर 08.जुलाई.2017 को आरोपी गण सलीम उर्फ बिल्ला, नासीर शेख एवं अरबाज उर्फ गोल,शाहरुख को पकड़ा व उनसे पुछताछ करने पर उन्होंने बताया कि लूट की योजना में उनके साथ आरोपी मोहम्मद हुसैन उर्फ भय्यू लंगडा उर्फ नजीर,पूरण गवली, नूर मोहम्मद उर्फ नूरा उर्फ नूरु, एजाज उर्फ एजूलाला ने लूट की योजना में शामिल होकर मौके से आरोपीगण सलीम उर्फ बिल्ला, नासीर तथा भय्यू उर्फ लंगडा ने रुपयों से भरी थैली लूटी थी और रुपयों का बंटवारा सलीम उर्फ बिल्ला ने किया था।

जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपी मोहम्मद हुसैन उर्फ भय्यू लंगडा उर्फ नजीर,पूरण गवली,नूर मोहम्मद उर्फ नूरा उर्फ नूरु,एजाज उर्फ एजु लाला को भी गिरफ्तार किया और आरोपी गणों से लूटी गई राशि का बंटवारा करने पर उनके हिस्से में आए हुए रुपयों में से शेष बचे रुपयों को उनकी निशानदेही से उनके घरों से जप्त किया।और 13.अक्टोबर.2017 को विशेष न्यायालय में धारा 394,109, 120 बी भादवि में प्रस्तुत किया गया।प्रकरण में न्यायालय द्वारा साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त सलीम उर्फ बिल्ला एवं नासीर पिता नन्हे खां शेख के विरूद्ध प्रमाणित पाते हुए उन्हें दोषसिद्ध किया गया।तथा चार आरोपीगण के विरूद्ध साक्ष्य को प्रमाणित न पाते हुए उन्हें संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया।प्रकरण में दो आरोपी फरार हैं।प्रकरण की सफल पैरवी विशेष लोक अभियोजक शिव मनावरे जावरा जिला रतलाम द्वारा की गई।