Bawadi Accident : बावड़ी हादसे पर हाईकोर्ट ने पूछा ‘जिम्मेदारों पर प्रकरण दर्ज क्यों नहीं!’
Indore : पटेल नगर गार्डन की बावड़ी में हादसे को लेकर हाईकोर्ट में दायर चौथी जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस घटना में 36 लोगों हो गई थी और 18 घायल हो गए थे। बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हुई इस घटना पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्क सुनने के बाद कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी और निगम आयुक्त हर्षिका सिंह को नोटिस जारी किया।
हाईकोर्ट ने पूछा कि इतने बड़े हादसे के जिम्मेदारों पर अब तक कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की गई! जो अधिकारी हादसे के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज क्यों नहीं करवाए गए! कलेक्टर और निगम आयुक्त को इस नोटिस पर चार सप्ताह में जवाब देना है। अगली सुनवाई जून के दूसरे सप्ताह में होगी।
इस मामले में हाईकोर्ट में चार जनहित याचिकाएं दायर की गई थी। मंगलवार को जिस जनहित याचिका में सुनवाई हुई, उसे पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मनोहरलाल दलाल और लोकेंद्र जोशी के माध्यम से दायर किया है।
हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग
लोकेंद्र जोशी ने बताया कि हमने जांच को अपर कलेक्टर अभय बेडेकर को सौंपने का भी विरोध किया है। हमने तर्क रखा है कि यह मामला नगर निगम के खिलाफ है और प्रशासनिक अधिकारियों के यहां नगर निगम के कर्मी पदस्थ रहते हैं। ऐसे में इसकी जांच प्रभावित हो सकती है। हमने याचिका में मांग की है कि हादसे की जांच हाईकोर्ट खुद अपनी निगरानी में कराए।
निगम ने कार्रवाई नहीं की, नोटिस दिए
याचिका में कहा गया कि नगर निगम के अधिकारी सिर्फ नोटिस देते रहे। जबकि, उन्हें अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करना थी। समय रहते नगर निगम जाग जाता और कार्रवाई कर दी जाती, तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। याचिका में कहा है कि जिम्मेदारों ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, इसलिए निगम के जिम्मेदारों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए जाएं।