ADRM गौरव सिंह पर लगे दुष्कर्म के केस पर हाईकोर्ट ने किया दोषमुक्त

फरियादी महिला पर मिथ्या साक्ष्य और छवि धूमिल करने पर दर्ज हुआ प्रकरण

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ADRM गौरव सिंह पर लगे दुष्कर्म के केस पर हाईकोर्ट ने किया दोषमुक्त

भोपाल. भोपाल रेल मंडल के अतिरिक्त मंडल रेलवे प्रबंधक (ADRM) रहे गौरव सिंह पर करीब एक साल पहले एक महिला ने सनसनीखेज आरोप लगाकर ज्यादती करने का प्रकरण दर्ज कराया था। इस मामले में गोविंदपुरा थाने में 8 मई, 2022 को दुष्कर्म का केस दर्ज किया था। इस मामले में गौरव पिछले दिनों हाई कोर्ट से इस मामले में दोषमुक्त हो चुके हैं।

इस मामले में फरियादी महिला उनके खिलाफ लगातार मिथ्या साक्ष्य और छवि धूमिल करने के लिए सोशल मीडिया पर मैसेज डाल रही थीं। जिसकी शिकायत गौरव सिंह ने अजाक थाने में की थी। जांच के बाद पुलिस ने मंगलवार को महिला पर FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गोविंदपुरा पुलिस को नर्मदापुरम पुलिस की तरफ से 07 मई, 2022 को केस डायरी मिली थी। उस समय लगे आरोप के अनुसार तत्कालीन एडीआरएम गौरव सिंह ने अपने सरकारी आवास पर ही पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि एडीआरएम ने उसके साथ अनुकंपा नौकरी दिलाने के नाम पर दुष्कर्म किया था।

महिला को मार्च 2021 में नौकरी लगने के बाद भी लगातार शोषण किया जाता रहा। तब महिला ने बताया था कि दो महीने पहले उसकी शादी हरदा में हुई। इसके बाद भी आरोपी उसे परेशान कर रहा था। पीड़िता ने हाथ की नस काट कर आत्महत्या का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस ने महिला का इलाज कराने के बाद वन स्टाफ सेंटर में काउंसलिंग कराई।

जहां पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। गौरव सिंह सागर का रहने वाले हैं और शादीशुदा है। पीड़िता के पिता रेलवे में नौकरी करते थे। तीन साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। कोरोना काल में मां भी मृत्यु हो गई। पिता की जगह महिला को अनुकंपा नौकरी मिली। आरोप यह भी लगे थे कि गौरव सिंह ने महिला का ट्रांसफर पहले भोपाल से हरदा और फिर हरदा से भोपाल कराया गया था।