बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड मामला: माफिया मुख्तार अंसारी को उम्र कैद, 32 साल बाद आया फैसला

डायरी गुम होने पर डुप्लीकेट कागजों के आधार पर पहली बार सुनाया गया फैसला

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बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड मामला: माफिया मुख्तार अंसारी को उम्र कैद, 32 साल बाद आया फैसला

वाराणसी: बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 अगस्त 1991 को कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की वाराणसी में अजय राय के घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मुख्तार अंसारी ने जब वारदात को अंजाम दिया था, उस दौरान वह विधायक नहीं था.
चर्चित अवधेश राय हत्याकांड मामले ने देश भर में खूब सुर्खियां बटोरी थी. हथियारबंद हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर अवधेश राय को मौत के घाट उतार दिया था. अवधेश राय को को कबीर चौरा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. मृतक के भाई और पूर्व विधायक अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, राकेश समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. बाद में इसकी जांच CBCID को सौंप दी गई थी. एक लाख रुपये का जुर्माना भी हुआ है .

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मुख्तार अंसारी ने जब वारदात को अंजाम दिया था, उस दौरान वह विधायक नहीं था. आज जब केस में फैसला आया, तब भी वह विधायक नहीं है. केस की सुनवाई के दौरान जून 2022 में पता चला कि मामले की केस डायरी गायब हो गई है. वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक के कोर्ट में डायरी की खोज की गई पर वह नहीं मिली. पूरे मामले की सुनवाई फोटोस्टेट के आधार पर की गई है. यह पहला मामला होगा, जब डुप्लीकेट कागजों के आधार पर फैसला सुनाया गया.

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