Ban on Unhealthy Food Items : यहां पराठा, पिज्जा, समोसा, जलेबी और डोसा पर प्रतिबंध!

जंक और अनहेल्दी भोजन पर कार्रवाई, 120 सामग्री की लिस्ट जारी!

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Ban on Unhealthy Food Items : यहां पराठा, पिज्जा, समोसा, जलेबी और डोसा पर प्रतिबंध!

Srinagar : श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (SASB) ने रविवार घोषणा की है कि अमरनाथ जाने वाले श्रद्धालु यात्रियों को अब हलवा, पूरी, समोसा, जलेबी, गुलाब जामुन जैसे खाद्य पदार्थ और पिज्जा, बर्गर, डोसा और पराठा नहीं परोसा जाएगा। SASB ने ऐसी 120 खाद्य सामग्री की लिस्ट जारी की है, जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह निर्देश पहलगाम और बालटाल मार्गों पर तीर्थयात्रियों के लगाए जाने वाले लंगरों के लिए जारी किए गए।

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इस साल की 62 दिन की अमरनाथ यात्रा पहली जुलाई से शुरू हो रही है। SASB अधिकारियों ने कहा कि पहलगाम और बालटाल मार्गों पर तीर्थयात्रियों के लिए इस साल 140 से ज्यादा लंगर (सामुदायिक रसोई) लगाए जा रहे हैं। तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इन लंगरों में प्रतिबंधित भोजन और खाद्य पदार्थों की एक सूची जारी की गई। यह भी स्पष्ट किया गया इन लंगरों में जंक और तला हुआ भोजन परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इन पर लगाया गया प्रतिबंध
अधिकारियों ने लंगर चलाने वालों को प्रतिबंधित सामग्री की सूची भेज दी है। प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों में पूरी, बथुरा, पिज्जा, बर्गर, पराठा, डोसा, तली हुई रोटी, मक्खन वाली ब्रेड, क्रीम आधारित खाद्य पदार्थ, अचार, चटनी, तले हुए पापड़, चाउमीन और अन्य सभी तले हुए फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, कराह हलवा, जलेबी, गुलाब जामुन, लड्डू, खोया की बर्फी, रसगुल्ला और अन्य सभी हलवाई आइटम के अलावा स्नैक्स (वसा और नमक में उच्च) चिप्स, कुरकुरे, मठ्ठी, नमकीन मिक्सचर, पकोड़ा, समोसा, तले हुए सूखे मेवे और अन्य सभी डीप फ्राई आइटम शामिल हैं।

इन खाद्य सामग्री की ही अनुमति दी गई
इसमें मांसाहारी भोजन, शराब, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, अन्य नशीले पदार्थ भी शामिल हैं। जिन खाद्य पदार्थो की इजाजत दी गई है उनमें अनाज, दाल, हरी सब्जियां, हरा सलाद, फल और अंकुरित अनाज, चावल, गुड़, सांबर, इडली, उत्तपम, पोहा, हर्बल चाय, कॉफी, कम वसा वाले दही, शरबत, नींबू स्क्वैश, पानी, अंजीर, किशमिश, खुबानी और अन्य सूखे मेवे शामिल हैं।

इसके अलावा, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं जम्मू और कश्मीर ने सभी संबंधित अधिकारियों को यात्रा की अवधि के दौरान डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ के अवकाश आवेदनों को मंजूरी नहीं करने का निर्देश दिया।