गांजा तस्करी में वाहन मालिक सहित 4 आरोपियों को 3 वर्ष की सजा

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गांजा तस्करी में वाहन मालिक सहित 4 आरोपियों को 3 वर्ष की सजा

Ratlam : गांजे की तस्करी के मामले में एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश रुपेश शर्मा ने तस्करी में शामिल तीन आरोपियों तथा वाहन मालिक को तीन-तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।तथा 30-30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।प्रकरण में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक शिव मानवारे ने बताया कि 24 जुलाई 2018 को ढोढर पुलिस चौकी पर पदस्थ सब इंस्पेक्टर अनुराग यादव ने मुखबिर सूचना पर जावरा-ढोढर रोड के रूपनगर फन्टे पर नाकेबंदी की।

जावरा की और से जा रही कार रोकी, जिसमें सवार आरोपी मोबिन मंसूरी (35),अब्दुल रशीद (55) दोनों निवासी डाक बंगला नीमच और विकास खरारे (37) निवासी भगवानपुरा नीमच को गिरफ्तार किया। मोबिन के कब्जे से 2 किलो गांजा जब्त करते हुए आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया।वाहन आरोपी मुरली चावरिया (43) निवासी भगवानपुरा के नाम दर्ज मिला।उसे भी 20 अगस्त 2018 को गिरफ्तार किया। और मामले में जांच करके चालान कोर्ट में पेश किया।साक्ष्य के आधार प्रकाशन न्यायालय ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया।