MLA Jeetu Patwari punished : कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी समेत 3 को सजा!

जानिए क्या था 13 साल पुराना वो मामला जिसमें सजा हुई!

2003

MLA Jeetu Patwari punished : कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी समेत 3 को सजा!

Bhopal : इंदौर जिले की राऊ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी सहित 3 लोगों को 13 साल पुराने एक मामले में शासकीय कार्य में बाधा डालने का दोषी मानते हुए भोपाल की MP/MLA कोर्ट 1-1 साल की सजा सुनाई। आरोपियों पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

यह मामला शासकीय कार्य में बाधा डालने का है। इस सजा से जीतू पटवारी की विधायकी या चुनाव लड़ने पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सजा 2 साल से कम है। तत्कालीन समय में राजगढ़ जिले की SP डॉ. आशा माथुर पदस्थ थी।
कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी सहित 17 लोगों के खिलाफ़ सन 2009 में राजगढ़ में बलवा व शासकीय कार्य में बाधा डालने की FIR दर्ज की गई थी। आरोपियों पर भादवि की धारा 148, 294, 353, 332, 332/149, 323, 323/149, 506, (2,336,427) पब्लिक संपत्ति एक्ट के तहत आरोप तय हुए थे। उस समय जीतू पटवारी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने राजगढ़ जिले में तत्कालीन भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। इस दौरान उनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत बलवा और अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ था।

इस मामले की सुनवाई भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। MP/MLA की स्पेशल कोर्ट की न्यायाधीश साधना माहेश्वरी ने इस मामले में शनिवार को आरोपी विधायक जीतू पटवारी, कृष्णमोहन मालवीय और सुरेंद्र मरमट को दोषी मानते हुए 1-1 साल की सजा सुनाई। फ़ैसले के वक्त सभी आरोपी कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी।