स्मैक तस्कर को 10 साल की जेल और एक लाख़ ₹ जुर्माना

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सिंहस्थ-2004

स्मैक तस्कर को 10 साल की जेल और एक लाख़ ₹ जुर्माना

शाजापुर से शिवपाल सिंह की रिपोर्ट

शाजापुर। विशेष सत्र न्यायालय शाजापुर द्वारा स्मैक तस्कर को 10 साल का कठोर कारावास और 1 लाख़ ₹ जुर्माने की सजा सुनाई। 22 मई 2018 को तस्कर विक्रमसिंह पिता नाथूसिंह सौधिया निवासी ग्राम गुराड़िया झाला थाना गंगधार जिला झालावाड़ (राजस्थान) को अवैध मादक पदार्थ स्मैक 470 ग्राम के साथ डग रोड पर बडौद पुलिस ने पकड़ा गया था। इस प्रकरण में आरोपी विक्रम सिंह को कोर्ट ने 08/21 NDPS एक्ट में दोषी पाते हुये 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000 रूपये के अर्थदण्ड से आज दंडित किया।

मध्यप्रदेश शासन की और से केस के संचालनकर्ता जिला लोक अभियोजक श्री महेन्द्रसिंह परमार ने बताया कि अभियोजन घटना अनुसार 22 मई 2018 को थाना पुलिस बड़ौद को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई थी। यह की आरोपी विक्रम सिंह पिता नाथूसिंह सौधिय निवासी ग्राम गुराड़िया जिला- झालावाड़ राजस्थान का मादक पदार्थ स्मैक लेकर कंकडेल फंटा डग रोड पर किसी बाहरी ट्रक वाले को देने के इंतजार में खड़ा हैं। इस पर से पुलिस बडौद द्वारा पंचान साक्षी व पुलिस बल के साथ जाकर मौके से विक्रम सिंह को दबोचा। इसके पास से प्लास्टिक की थैली में 470 ग्राम मादक पदार्थ “स्मैक” मिली। पुलिस ने स्मैक जब्त कर आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया।

आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना बड़ौद में धारा – 08/21 NDPS एक्ट का अपराध दर्ज किया। तथा अनुसंधान उपरान्त चालान माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। आरोपी के विरुद्ध विचारण के दौरान आए साक्ष्य तथा प्रमाणों के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 08/21 NDPS एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये 10 साल के सश्रम कारावास तथा 1,00,000 ₹ के अर्थदण्ड से दंडित किया।