गलत जानकारी पर नौकरी पाने वाले, उसमें सहयोगी बने आशा कार्यकर्ता, सचिव और सरपंच पर धारा 420 में FIR

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Strict Action of Collector

गलत जानकारी पर नौकरी पाने वाले, उसमें सहयोगी बने आशा कार्यकर्ता, सचिव और सरपंच पर धारा 420 में FIR

राजेश चौरसिया की रिपोर्ट

छतरपुर: छतरपुर में गलत जानकारी के आधार पर नौकरी पाने के आरोप में अदालत द्वारा एफआईआर के आदेश जारी करने का मामला सामने आया है। जहां अदालत ने आशा कार्यकर्ता, सचिव और सरपंच पर मुकदमे के दिए निर्देश दिए हैं।

●यह है पूरा मामला..

मामला जिले की बिजावर जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत पल्कौहां का है जहां की मूल निवासी होने के बावजूद राजनगर जनपद क्षेत्र के चन्द्रनगर में आशा कार्यकर्ता के पद पर नियुक्त एक महिला आवेदिका पर गलत जानकारी देकर नौकरी प्राप्त करने के मामले में अदालत ने धारा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में चन्द्रनगर की पूर्व सरपंच और तत्कालीन सचिव पर भी समान धारा में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश हैं। आरोप हैं कि इन्होंने भी इस फर्जीवाड़े में सहयोग किया।

●इन्होंने की थी शिकायत..

चन्द्रनगर निवासी राजेन्द्र सिंह यादव ने इस मामले की शिकायत कई विभागों में की थी लेकिन जब कहीं भी कार्यवाही नहीं हुई तो राजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनगर में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई गई थी।

वहीं अब न्यायालय में मामले के विचाराधीन होने के बाद सभी तथ्यों पर जांच उपरांत अब इस मामले में 31 जुलाई को अदालत ने एफआईआर के निर्देश दे दिए हैं।

●यह है निर्देश..

अदालत के निर्देश के मुताबिक आवेदिका मोहिनी चन्द्रपुरिया ने पल्कोहां की मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बावजूद चन्द्रनगर में गलत जानकारी देकर नौकरी हासिल की है एवं उनकी इस गलत जानकारी को छिपाने में तत्कालीन सचिव राधेलाल यादव एवं तत्कालीन सरपंच फूला आदिवासी ने सहयोग किया। अदालत ने इस मामले में तीनों आरोपियों पर धारा 420 और धारा 120 बी के तहत बमीठा थाने को प्रकरण पंजीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं।