Law Against Love Jihad: लव जिहाद के खिलाफ सरकार के विधेयक में प्रावधान!
New Delhi : लव जिहाद पर नकेल कसने की मोदी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली। इस नए प्रावधान से महिलाओं को धोखा देकर यौन संबंध बनाने वालों की मुश्किलें बढ़ जाएगी। नाबालिग बच्चियों को दुष्कर्म रेप का शिकार बनाने वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए। इनमें पहचान छिपाकर शादी करने या यौन संबंध बनाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। जो लोग अपनी पहचान छिपाकर शादी कर लेते हैं, अब वे कानून के घेरे में होंगे और उनको कड़ी सजा मिलेगी।
नए प्रावधान में ऐसे अपराध का भी जिक्र किया गया, जिसे कई सत्तारूढ़ दल के नेताओं द्वारा ‘लव जिहाद’ का नाम दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा को यह भी बताया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध मसलन शादी, रोजगार देने और प्रमोशन देने या दिलाने का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाने को भी अपराध बनाया गया है। भारतीय न्याय संहिता लागू होने पर ऐसे मामलों के दोषियों को भी कड़ी सजा मिलेगी।
नए कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर कोई पुरुष धोखेबाजी का सहारा लेकर महिला से शादी करने का वादा करके यौन संबंध बनाता है, तो यह अपराध माना जाएगा। ताजा प्रावधान से लव जिहाद करने वालों को 10 साल की कैद और जुर्माना होगा। पहले आईपीसी में इस बारे में अलग से प्रावधान नहीं था।
लव जिहाद के मामलों में भी धोखा देने और यौन संबंध बनाने की धाराएं लगाई जाती थीं। इसके अलावा नाबालिग से दुष्कर्म और गैंगरेप की सजा को कठोर किया गया है। गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा से लेकर उम्रकैद और नाबालिग बच्चियों से रेप के मामले में मौत की सजा देने का प्रावधान किया गया। खास बात ये है कि मौत की सजा न हुई, तो उम्रकैद की सजा तो होगी ही, मतलब उसे पूरे जीवन तक जेल में रहना होगा।