लोक सेवा प्रदान की गारंटी: आवेदनों का समय सीमा के अंदर निराकरण न करने पर कलेक्टर ने 3 अधिकारियों पर लगाया 5-5 सौ रूपये का जुर्माना
रीवा: मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों का समय सीमा के अंदर निराकरण न करने पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जनपद पंचायत गंगेव के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहुल पाण्डेय, हनुमना के जनपद पंचायत के सीईओ अजय सिंह एवं तत्कालीन थाना प्रभारी गढ़ सुरेन्द्र शर्मा को पांच-पांच सौ रूपये जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि मुख्य शीर्ष 0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, उप मुख्य शीर्ष (60) अन्य सेवाएं लघु शीर्ष (800) अन्य प्राप्तियां, योजना (1006) लोक सेवा गारंटी अधिनियम में जमा कराने के निर्देश दिये हैं।
कलेक्टर ने जनपद पंचायत गंगेव के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहुल पाण्डेय को लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं को समय सीमा से बाहर होने पर कारण बताओ नोटिस दिया था। सीईओ द्वारा समाधान कारण प्रस्तुत नहीं किया। इस पर अधिनियम के विहित प्रावधानों के तहत सीईओ पर 500 रूपये जुर्माना अधिरोपित किया है। उन्होंने बताया कि जनपद पंचायत हनुमना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजय सिंह को लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं को समय सीमा से बाहर होने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया था। लेकिन सीईओ श्री सिंह ने कोई समाधान कारण प्रस्तुत नहीं किया।
कलेक्टर ने बताया कि तत्कालीन थाना प्रभारी गढ़, (वर्तमान थाना प्रभारी बहुरीबांध जिला कटनी) श्री सुरेन्द्र शर्मा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया था। लेकिन थाना प्रभारी सीईओ श्री शर्मा ने कोई समाधान कारण प्रस्तुत नहीं किया। इस पर अधिनियम के विहित प्रावधानों के तहत सीईओ पर 500 रूपये जुर्माना अधिरोपित किया है।