Adoption Order : प्रदेश में सबसे ज्यादा दत्तक ग्रहण के मामले इंदौर में! 

नए रेगुलेशन के लागू होने के बाद 40 दत्तक ग्रहण आदेश जारी

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Adoption Order : प्रदेश में सबसे ज्यादा दत्तक ग्रहण के मामले इंदौर में! 

Indore : केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण संसाधन द्वारा जारी नए रेगुलेशन 2022 के अनुसार दत्तक ग्रहण आदेश के लिए जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार दिए गए हैं। इससे पहले दत्तक ग्रहण आदेश जिला एवं सत्र न्यायालय से पारित होते थे। सितंबर 2022 से इसे पूरे देश में लागू किया गया। नए रेगुलेशन के लागू होने बाद इंदौर जिले में 40 दत्तक ग्रहण आदेश कलेक्टर द्वारा अनुमोदित एवं अपर कलेक्टर द्वारा आदेश पारित किए गए। प्रदेश में इंदौर सर्वाधिक दत्तक ग्रहण आदेश पारित करने वाला जिला बन गया

महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी रामनिवास बुधोलिया ने बताया कि 40 दत्तक ग्रहण आदेश में से 39 दत्तक ग्रहण आदेश देश में और एक आदेश देश के बाहर दत्तक ग्रहण का है। इसके अतिरिक्त स्टेप पेरेंट्स दत्तक ग्रहण के 5 प्रकरणों में एवं रिलेटिव एडाप्शन दत्तक ग्रहण के 2 प्रकरणों में भी कलेक्टर ने अनुमोदित एवं अपर कलेक्टर द्वारा आदेश पारित किए गए। इन प्रकरणों में भी प्रदेश में सर्वाधिक स्टेप पेरेन्टस एवं रिलेटिव एडाप्शन के प्रकरणों में दत्तक ग्रहण आदेश पारित करने वाला जिला है।

केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण संसाधन नई दिल्ली द्वारा जारी नवीन रेगुलेशन 2022 अनुसार गोद लेने के इच्छुक परिवार (दत्तक दम्पति) द्वारा कारा पोर्टल पर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कर संबंधित दस्तावेज अपलोड किए जाते है। दत्तक दम्पति का दत्तक ग्रहण के लिए नंबर आने पर कारा रेगुलेशन के अनुसार जिला स्तर पर गठित दत्तक ग्रहण समिति द्वारा दत्तक दम्पतियों के दस्तावेजों की जांच उपरांत दत्तक दम्पतियों को बच्चा पालन-पोषण देखरेख में दिया जाता है।

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इसके बाद संबंधित संस्था द्वारा दत्तक ग्रहण आदेश के लिए आवेदन जिला बाल संरक्षण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा प्रकरण की जांच के बाद उक्त प्रकरण को कलेक्टर के सामने प्रस्तुत किया जाता है। कलेक्टर के अनुमोदन के बाद अपर कलेक्टर द्वारा दत्तक ग्रहण आदेश पारित किए जाते हैं। इंदौर जिले में दत्तक ग्रहण के लिए जारी रेगुलेशन में दिए निर्देशों का पूरी तरह पालन कर दत्तक ग्रहण आदेश समय-सीमा में जारी किए गए हैं।