Micro Observers Will be Deployed : गड़बड़ी संभावित बूथों पर माइक्रो आब्जर्बर तैनात होंगे!

यहाँ केंद्र शासन या केंद्र शासन के उपक्रमों के कर्मचारियों को पदस्थ किया जाएगा!

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Micro Observers Will be Deployed : गड़बड़ी संभावित बूथों पर माइक्रो आब्जर्बर तैनात होंगे!

Indore : भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा का स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिए संभावित गड़बड़ी वाले क्रिटिकल बूथों पर बेब कास्टिंग या सीसीटीवी कैमरों से नजर रखने के अलावा ऐसे बूथों पर माइक्रो आब्जर्बर भी तैनात करने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि गैर सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) उपायों में एक के रूप में माइक्रो आब्जर्बर को भी मतदान के दिन महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों के लिए नियुक्त किया जा सकता है।

निर्वाचन आयोग के मुताबिक माइक्रो आब्जर्वर मतदान के दिन निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षकों के निरंतर सम्पर्क में रहेंगे तथा मतदान को प्रभावित करने सकने वाली प्रत्येक गतिविधि की सूचना सीधे मोबाइल फोन या वायरलेस या संचार के अन्य किसी साधन से सामान्य प्रेक्षकों को देंगे। मतदान समाप्ति के बाद माइक्रो आब्जर्वर निर्धारित प्रारूप में अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सामान्य प्रेक्षकों को ही सौपेंगे।

भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि माइक्रो आब्जर्वर केंद्र शासन के या केंद्र शासन के उपक्रमों के कर्मचारियों को बनाया जा सकेगा। ये कर्मचारी ग्रुप सी से निम्न नहीं होंगे। ऐसे कर्मचारी माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में अपने निवास के जिले में मतदान केंद्रों पर नियुक्त किये जा सकेंगे। हालांकि उनका उपयोग उनके गृह विधानसभा क्षेत्र में नहीं किया जायेगा।

ऐसी स्थिति में जहाँ जिले में माइक्रो आब्जर्बर के रूप में नियुक्त करने के लिये पर्याप्त संख्या में केंद्र शासन अथवा केन्द्र शासन के उपक्रमों के कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं, वहां पड़ोसी जिलों में पदस्थ भारत सरकार या केंद्रीय उपक्रमों के कर्मचारियों को माइक्रो आब्जर्बर बनाया जा सकेगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों को उनके निवास वाले विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों की सूची डीईओ द्वारा पहले से तैयार की जानी चाहिए और उनकी उपलब्धता एवं इच्छा का पता लगाया जाना चाहिये।

निर्वाचन आयोग के अनुसार अन्य राज्यों के राज्य सरकार के सेवा रत शासकीय सेवक भी माइक्रो आब्जर्वर बनाए जा सकेंगे। चूंकि इनके लिये आवश्यक व्यवस्था एवं साधन की आवश्यकता होगी इसका सहारा केवल दुर्लभ मामलों में ही लिया जाना चाहिये। आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय सेवा योजना के सदस्य और कार्यक्रम अधिकारी अथवा समन्वयक को तथा भारत स्काउट गाइड के रिजर्व (रेंजर्स एवं रोवर्स) को भी दुर्लभ मामलों में माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किया जा सकेगा।

यहां तक कि ऐसे अनुभवी और सत्यनिष्ठा रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति जो आवश्यक रूप से किसी गैर सरकारी संगठन के सदस्य नहीं है, को भी आयोग की स्पष्ट मंजूरी के साथ माइक्रो ऑब्जर्वर बनाया जा सकता है, लेकिन इन्हें दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में ही माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में तैनाती के लिये विचार किया जा सकेगा।

निर्वाचन आयोग के मुताबिक क्रिटिकल बूथों पर माइक्रो आब्जर्वर की तैनाती में यह ध्यान में रखना होगा कि जिस निर्वाचन क्षेत्र के निवासी हैं, उन्हें उसकी बजाय दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में तैनात किया जाये। मतदान कर्मियों की तरह माइक्रो आब्जर्वर की मतदान केंद्र पर तैनाती भी रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया से होगी। उन्हें डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा भी दी जाएगी।