उम्मीदवारों को आपराधिक प्रकरण के विज्ञापन आज से जारी होना शुरू!
Indore : विधानसभा चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों एवं राजनीतिक दल के आपराधिक इतिहास के विवरण जनता की जानकारी में लाने के लिए अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म और समाचार पत्रों में प्रकाशित करना जरूरी है। पहला प्रकाशन 6 नवम्बर तक, दूसरा 7 से 10 नवम्बर तक और तीसरा प्रकाशन 11 नवंबर से प्रचार समाप्ति तक किया जाना है।
चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय समाचार पत्र जिनकी कम से कम एक संस्करण की संख्या डीएवीपी/ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के मानक अनुसार न्यूनतम 75000 से अधिक हो एवं जिनका एक से अधिक राज्य में सर्कुलेशन हो। इसी प्रकार ऐसे स्थानीय समाचार पत्रों जिनमें संख्या डीएवीपी/ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के मानक अनुसार न्यूनतम 25000 हो, में प्रकाशन की कार्यवाही की जाना है।
रिटर्निंग ऑफीसर के हैण्डबुक के एनेक्जर-47 के आपराधिक प्रकरण वाले अभ्यर्थी एवं राजनैतिक अंतर्गत प्रारूप सी-1 से सी-8 तथा प्रारूप सीए का उल्लेख है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों से अपेक्षा की गई है कि आपराधिक इतिहास के विवरण सर्वसाधारण की जानकारी के अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाए।