छतरपुर से राजेश चौरसिया की रिपोर्ट
छतरपुर: पत्नी से मारपीट करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़ामलहरा के न्यायालय ने फैसला दिया। न्यायालय ने आरोपी पति को 6 माह की कठोर कैद के साथ पांच-सौ रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादिया ने चौकी घुवारा में रिपोर्ट लेख करायी कि वह मकर संक्रांति के त्यौहार पर अपने मायके गई थी जब वह लौटकर घर आई तो उसके पति पप्पू उर्फ राजाराम ने लातघूंस से मार-पीट की और उसके अगले दिन भी मारपीट की जिससे उसके शरीर में कई जगह चोटें आई।
जब फरियादिया रिपोर्ट करने जा रही थी तब पति ने उसे रास्ते में पकड़ लिया और बोला कि रिपोर्ट करने गई तो हांथ पैर काट देंगे। आरोपी पति आठ-दस साल से परेशान कर मार-पीट कर रहा है। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट पर थाना भंगवा में अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने सम्पूर्ण विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।
अभियोजन की ओर से एडीपीओ दिनेश पटेल ने पैरवी करते हुए कोर्ट में सबूत पेश किए। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्री आशीष कुमार माथौरिया बड़ामलहरा की अदालत ने आरोपी पप्पू उर्फ राजाराम को आईपीसी की धारा 498ए में 6 माह की कठोर कैद के साथ 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।