Locks on Liquor Shops : प्रचार समाप्ति के साथ ही मदिरा दुकानों पर ताले डले!

मदिरा दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब समेत शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध! 

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Locks on Liquor Shops

Locks on Liquor Shops : प्रचार समाप्ति के साथ ही मदिरा दुकानों पर ताले डले!

Indore : बुधवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार ख़त्म होने के साथ ही जिले में शराब की दुकानें बंद कर दी गई। मतदान तथा मतगणना के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इन दोनों दिन मदिरा की सभी दुकानें बंद रहेंगी। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ इलैया राजा टी ने आदेश जारी किए हैं।

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जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस आदेश के प्रभावी पालन कराने के निर्देश दिए है। जारी आदेश के अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 के मतदान के 48 घंटे पूर्व से अर्थात् 15 नवम्बर की शाम 6 बजे से 17 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक एवं मतगणना के दिन 3 दिसंबर को पूरा दिन के लिए सम्पूर्ण जिले में बंद रहेंगी।

इस दौरान इंदौर जिले की समस्त कंपोजिट मदिरा दुकानें, आहारगृह यथा एफएल 2, 3, 4 एवं एफएल 6, 7, 8, 9, 10 ए एवं 10 बी, बी.-3, बी.-3 में एफएल-9 क, वाईन के फुटकर बिक्री (रिटेल आउटलेट), एफएलएपीसी तथा देशी/विदेशी मद्य भण्डागार को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इस अवधि में मदिरा की दुकानें, होटल, रेस्टारेन्ट, क्लब एण्ड अन्य सेलिंग पॉइंट/सर्विस पॉइंट आदि में किसी को भी शराब की बिक्री/सेवा करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।