फायनेन्स कम्पनी के फील्ड ऑफिसर को लूटने वाले आरोपी को 10 वर्ष कारावास!

एक युवक हुआ दोषमुक्त!

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सिंहस्थ-2004

फायनेन्स कम्पनी के फील्ड ऑफिसर को लूटने वाले आरोपी को 10 वर्ष कारावास!

Ratlam : शहर की आशीर्वाद माइक्रोफाइनैंस कंपनी के फील्ड ऑफिसर महेश इचोरिया को लूटने वाले आरोपी को न्यायालय तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा ने 10 वर्ष की सजा और
1 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

प्रकरण की जानकारी देते हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने बताया की 8 मार्च 2018 को आर्शीवाद माइक्रोफाइनैंस कंपनी का फील्ड ऑफिसर महेश इचोरिया सुबह 8:00 बजे के लगभग अपनी मोटरसाइकिल से बैंक के रुपए का कलेक्शन करने धामनोद आया था, कलेक्शन हुए रुपए उसने अपने बैग में रख लिए तथा धामनोद से ग्राम दिवेल कलेक्शन के लिए जा रहा था तभी ग्राम खेड़ी दिवेल के रास्ते में पुलिया के पास निर्माणाधीन मकान के पीछे से एक काली मोटरसाइकिल पर 2 अज्ञात व्यक्ति आए और मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने फरियादी की मोटरसाइकिल पर रखे बेग को छीन लिया था और पीछे बैठे व्यक्ति ने लात मारकर मोटरसाइकिल सहित फरियादी को गिरा दिया था, वारदात को अंजाम देकर दोनों अज्ञात व्यक्ति ग्राम दिवेल की और भाग गए थे।

आरोपियों द्वारा फरियादी के काले रंग के बैग जिसमें 37352 रुपए 1 सैमसंग कंपनी का टैबलेट तथा 1 प्रिंटर व कुछ दस्तावेज रखें थे, उनको लूट लिया था।

फरियादी द्वारा पुलिस थाना सैलाना पर अपराध क्रमांक 282/2017 धारा 392 भादवि का प्रकरण दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी शिनाख्ती जेल जाकर कराई थी और समस्त साक्ष्य गवाह एकत्रित कर अभियोजन द्वारा अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सैलाना के समक्ष धारा 394 भादवि के अंतर्गत प्रस्तुत किया था।

प्रकरण में अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष फरियादी एवं अन्य साक्षियों के कथन कराए गए थे। जिसमें तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा द्वारा 1 आरोपी राधे उर्फ राधेश्याम को दोष मुक्त कर दिया तथा अन्य आरोपी विजेश पिता कन्हैयालाल बागरी निवासी ग्राम मावता जिला रतलाम को धारा 394 भादवि में दोषसिद्ध किया जाकर 10 वर्ष के कारावास एवं 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया, प्रकरण में अभियोजन की और से पैरवी संजीव सिंह चौहान ने की।