Former MP Punished : कांग्रेस के पूर्व सांसद को 2 साल की सजा, अर्थदंड भी किया!

जानिए, क्या था पूरा मामला!

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Former MP Punished : कांग्रेस के पूर्व सांसद को 2 साल की सजा, अर्थदंड भी किया!

Jabalpur : यहां की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को 2 साल कैद की सजा सुनाई है। उन पर डेढ़ हजार रुपए अर्थदंड भी किया गया। पूर्व सांसद और उनके साथियों पर सड़क बनाने वाले ठेकेदार से हर महीने 20 लाख रुपए देने की मांग करने और मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। पूर्व कांग्रेस सांसद कंकर मुंजारे की पत्नी अनुभा मुंजारे अभी बालाघाट से कांग्रेस की विधायक हैं।

एमपी-एमएलए कोर्ट (जबलपुर) की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट विश्वेश्वरी मिश्रा ने बालाघाट के पूर्व सांसद और विधायक रहे कंकर मुंजारे, अजय उर्फ छोटू, इंदू लिल्हारे, सावन लाल पिछोड़े और नंदकिशोर उर्फ नंदू ढेकवार को दो-दो साल के कारावास और डेढ़-डेढ़ हजार रुपए के अर्थदंड की सजा दी है। पूर्व सांसद और उनके साथियों पर आरोप है कि उन्होंने सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार से हर महीने 20 लाख रुपए मांगे और इंकार करने पर उन्होंने ठेकेदार के साथ मारपीट की।

घटना के अनुसार 25 जून 2020 को अजय लिल्हारे ने खैरलांजी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई कि उसके द्वारा खनिज विभाग की अनुमति लेकर एलएनटीपीसी मशीन से ट्रैक्टर के आवागमन के लिए मार्ग और रैम्प का निर्माण किया जा रहा था। उसी दौरान एक कार में पूर्व सांसद कंकर मुंजारे और दूसरी कार में इंदू लिल्हारे, सावन लाल पिछोड़े, नंदकिशोर उर्फ नंदू ढेकवार और बाइक में अजय उर्फ छोटू पहुंचे थे।

आरोपियों ने उसे खींचकर मशीन से नीचे गिरा दिया। इसके बाद सभी ने उसके साथ मारपीट की। आरोपियों के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट जबलपुर में चालान पेश किया गया। उप-संचालक अभियोजन विजय उइके की देखरेख में जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन, अरुण प्रभा भारद्वाज और विशेष लोक अभियोजक हेमलता दहल ने मामले में सशक्त पैरवी की।

सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपियों को धारा-327 सहपठित 149 में 2-2 वर्ष का कारावास, 500-500 रुपए का अर्थदंड, धारा-147 में 3-3 माह का कारावास व 500-500 रुपए अर्थदंड और धारा-323 सहपठित 149 (2) न्यायालय अवधि अवसान पर्यन्त खड़े रहने की सजा व-500-500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।