Police Commissioner System : CM ने ड्राफ्ट पर दस्तखत किए, आज नोटिफिकेशन जारी होने के आसार 

नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कैबिनेट और विधानसभा से मंजूरी की जरूरत नहीं 

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Bhopal : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम के ड्राफ्ट पर दस्तखत कर दिए। गुरुवार शाम तक सिस्टम लागू होने का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कैबिनेट और विधानसभा से मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। भोपाल के 32 और इंदौर के 34 थाना क्षेत्रों में यह पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की तैयारी है।

गृह विभाग ने पुलिस कमिश्नरी सिस्टम का जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उसके अनुसार इसमें एक पुलिस कमिश्नर का पद होगा। साथ ही 3 अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर रैंक के अधिकारी होंगे। 8 अधिकारी उपायुक्त स्तर के और 12 अधिकारी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त स्तर के होंगे। इस सिस्टम में 29 अधिकारी सहायक पुलिस उपायुक्त स्तर के नियुक्त किए जाएंगे।

पुलिस को जो अधिकार मिलेंगे

नए पुलिस कमिश्नर सिस्टम में पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा जैसे 107, 116, 144, 133 के अधिकार मिल जाएंगे। पुलिस एक्ट, मोटरयान अधिनियम, NSA के अधिकार भी पुलिस को मिलेंगे। राज्य सुरक्षा अधिनियम, जिला बदर अधिकार, प्रिजनर एक्ट, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम और शासकीय गोपनीय अधिनियम के अधिकार भी पुलिस के पास जाएंगे।

सीमित क्षेत्र में 144 लागू करने के अधिकार होंगे। गड़बड़ी की स्थिति में लाठीचार्ज की अनुमति कलेक्टर से नहीं लेनी होगी। धरना, प्रदर्शन, रैलियों की अनुमति भी पुलिस देगी। प्रतिबंधात्मक धाराओं में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत पुलिस कोर्ट से होगी। किसी अपराधी को जिला बदर करने का अधिकार भी पुलिस अफसरों के पास ही आ जाएगा।