Illegal Children’s Home Sealed : बगैर अनुमति और पंजीकरण के चल रहा बाल आश्रम सील!

न तो रजिस्ट्रेशन मिला न कोई अनुमति, 25 बच्चियों को रेस्क्यू किया!

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Illegal Children’s Home Sealed : बगैर अनुमति और पंजीकरण के चल रहा बाल आश्रम सील!

 

Indore : शुक्रवार को महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, बाल कल्याण समिति एवं बाल संरक्षण अधिकारियों की टीम ने विजय नगर स्कीम नंबर 24 में संचालित वात्सल्य पुरम बाल आश्रम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि संस्था में 25 बच्चियां पंजीकृत हैं जो की 12 वर्ष की आयु से कम की हैं। जिसमें पांच बच्चियां अनाथ हैं।

संस्था का जेजे एक्ट की धारा-41 के तहत पंजीकरण के कोई भी दस्तावेज नहीं पाए गए। न बाल आश्रम संचालित करने की कोई अनुमति पाई गई। संस्था में सुरक्षा दस्तावेजीकरण में अनेक कमियां पायी गई। यहां कोई भी जवाबदार व्यक्ति उपस्थित नहीं पाया गया। अधिकारियों द्वारा संस्था के समस्त दस्तावेज जब्त कर संस्था को सील कर दिया गया। सभी बच्चियों को रेस्क्यू कर उनका मेडिकल कराने के बाद राजकीय बाल आश्रम एवं जीवन ज्योति बालिका गृह में भेजा गया।

कलेक्टर कार्यालय द्वारा गठित निरीक्षण टीम ने यह कार्यवाही कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी जूनी इंदौर श्री घनश्याम धनगर के नेतृत्व में अनुविभागीय अधिकारी घनश्याम धनगर, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी दिनेश मिश्रा, बाल कल्याण समिति सदस्य संगीता चौधरी, शिक्षा अधिकारी एवं बाल संरक्षण अधिकारी शांता तथा विजयनगर पुलिस थाने के पुलिसकर्मी उपस्थित थे।