Retired DSP Punished : रिटायर DSP भ्रष्टाचार मामले में दोषी, 6 साल की सजा! 

सुनवाई 12 साल तक चली, 2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया! 

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Retired DSP Punished : रिटायर DSP भ्रष्टाचार मामले में दोषी, 6 साल की सजा! 

Chandigarh : सीबीआई की विशेष अदालत ने पंजाब पुलिस की रिटायर पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) राका घिर्रा को 2011 के भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराने के दो दिन बाद 6 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। राका घिर्रा को सोमवार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और धारा 13 (1) (डी) के तहत दोषी ठहराते हुए धारा 13 (2) के तहत दंडनीय ठहराया गया था। कोर्ट ने रिटायर अधिकारी पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया। भ्रष्टाचार के मामले के समय, जिसकी सुनवाई 12 साल तक चली, राका घिर्रा मोहाली में डीएसपी थी।

2011 में घिर्रा को रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई ने चंडीगढ़ के सेक्टर 15 स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। एक डिफाल्टर से उसका मामला निपटाने के लिए 1 लाख रु.मांगे गए थे। शिकायतकर्ता कृष्ण कुमार मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि डीएसपी ने रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद जाल बिछाया गया। भूमि विवाद में उनके खिलाफ शिकायत की जांच निपटाने के लिए 2 लाख रु मांगे थे।

उन पर मुल्लांपुर गांव स्थित जमीन से जुड़ी कुछ अनियमितताओं का भी आरोप था। छापेमारी के दौरान, सीबीआई ने बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी जब्त किया था, जिसमें एक .32-बोर जर्मन रिवॉल्वर और एक डबल बैरल बंदूक के साथ कई कारतूस भी शामिल थे। लेकिन 2019 में हथियार बरामदगी मामले में वह बरी हो गई थी। 2001 में घिर्रा को पति की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर पंजाब पुलिस में एक इंस्पेक्टर के रूप में भर्ती किया गया था। 2007 में वे डीएसपी के रूप में पदोन्नत किया गया था।