उज्जैन व्यापार मेले में वाहन बिक्री पर 50 फीसदी छूट के आदेश जारी

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उज्जैन व्यापार मेले में वाहन बिक्री पर 50 फीसदी छूट के आदेश जारी

भोपाल: उज्जैन में एक और दो मार्च को लगने वाले विक्रमोत्सव व्यापार मेले में वाहनों की बिक्री पर पचास प्रतिशत परिवहन विभाग के टैक्स में छूट प्रदान की जाएगी। परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

यह छूट ऐसे गैर परिवहन वाहनों मोटरसायकल, मोटर कार, निजी उपयोग हेतु ओमनी बस और हलके परिवहन यानों को जीवनकाल मोटरयान कर की दर में पचास प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। जिनका कि वर्ष 2024 में उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला की मेला अवधि के दौरान बिक्री की जाएगी।

छूट केवल उज्जैन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में स्थाई पंजीयन कराकर बेचे गए वाहनों पर ही दी जाएगी। उज्जैन के बाहर से आने वाले आॅटोमोबाइल व्यवसाईयों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय उज्जैन से व्यवसाय प्रमाणपत्र प्राप्त करने और उज्जैन मेला प्रांगण में अपनी भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद ही वाहन बिक्री करने की अनुमति दी जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।