Somla’s Bail Canceled : लंदन विलाज डकैती कांड के सरगना सोमला की जमानत निरस्त!
Indore : पुलिस की लापरवाही से लंदन विलाज टाउनशिप में हुई डकैती के आरोपी सोमला को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से दो दिन पहले मिली जमानत निरस्त हो गई। बाणगंगा पुलिस की ओर से जमानत निरस्ती के लिए उसी कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी। जांच अधिकारी और थाना प्रभारी ने दूसरे आवेदन में भी बड़ी लापरवाही बरती।
सोमला की जमानत रद्द करने पुलिस ने बुधवार को कोर्ट में आवेदन लगाया था, जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई। पुलिस ने मजबूत साक्ष्यों और थाने में सोमला द्वारा दिए गए बयानों, माल की जब्ती, जब्त माल की शिनाख्ती सहित कई बिंदुओं को कोर्ट में रखा है। इससे पुलिस को पुख्ता विश्वास था कि कोर्ट साक्ष्यों को देखते हुए जमानत निरस्त कर सकती है, वही हुआ भी।
जमानत निरस्ती के लिए लगाए गए आवेदन में पुलिस ने धारा 395, 397 बढ़ाने के साथ ही धारा 396 भी लिख दी। जबकि, यह धारा लूट और हत्या के लिए लगाई जाती है। डकैती में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई थी। खुद पुलिस ने पंचनामे में लिखा था कि पीड़ित पुष्पेंद्र को किसी तरह की चोट नहीं आई। सोमला के वकील संतोष खोवारे ने कोर्ट में दो आपत्ति दर्ज कराई। पहली यह कि इस मामले में किसी की हत्या नहीं हुई, पुलिस द्वारा जबरन धाराएं जोड़कर सोमला को फंसाया है।
इस पर पुलिस ने कोर्ट में कहा कि हमें इसके लिए खेद है, टाइपिंग की गलती की वजह से धारा 396 लिखा गई। दूसरी आपत्ति यह ली गई कि जिस कोर्ट द्वारा जमानत दी गई है, वही कोर्ट इस मामले को फिर से नहीं सुन सकती है। नियम के अनुसार सेशन कोर्ट को सुनवाई का अधिकार है। जेएमएफसी कोर्ट ने दोपहर 1 बजे सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे बाद में सुनाया गया।
सोमला पर 22 मामले चल रहे
कोर्ट ने सोमला की लोकेशन के संबंध में भी पूछा। उसके वकील ने कहा कि 18 मार्च को इस मामले की सुनवाई होना है, वह उसी दिन कोर्ट के समक्ष हाजिर होगा। कोर्ट ने जमानत निरस्त करते हुए कहा कि सोमला के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं। इसके अलावा 22 अपराध भी पहले से चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में उसकी जमानत निरस्त की जाती है।
कोर्ट रूम में पुलिस वाले खड़े रहे
रिमांड खत्म होने पर 5 मार्च को सोमला को पेश किया गया था। तब केवल दो आरक्षक उसे हथकड़ी लगाकर आए थे। कोर्ट ने उसे जमानत दे दी थी। गुरुवार को जब सुनवाई हुई तो एसीपी धैर्यशील येवले, टीआई नीरज बिरथरे, एसआई कमल किशोर पूरे समय कोर्ट रूम में खड़े रहे।
पुलिस ने अपना पक्ष रखा
पुलिस के प्रवक्ता राजेश दंडोतिया ने बताया कि बाणगंगा थाना क्षेत्रान्तर्गत लंदन विलास कॉलोनी में 23 फरवरी को डिपो मैनेजर पुष्पेन्द्र पिता रवीन्द्र सिंह के घर कुछ बदमाशों ने डकैती की वारदात की थी। घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज और आरोपियों की भाषा के आधार पर पुलिस ने वारदात में शातिर आरोपी सोमला पिता बदन सिंह निवासी बडी कदवाल थाना बोरी जिला अलीराजपुर गैंग का शामिल होना बताया था। वारदात के बाद आरोपी को पकड़ने एडिशनल डीसीपी, एसीपी, थाना प्रभारी, क्राइम ब्रांच की टीम ने आलीराजपुर, धार, झाबुआ में डेरा डाला था। मशक्कत के बाद सोमला पुलिस की गिरफ्त में आया था। उसके पास से फरियादी के तीन डेबिट/केडिट कार्ड, 4 चेक, वोटर कार्ड एवं पीड़ित की पत्नी का पेन कार्ड तथा सोने की चेन बरामद की थी। आरोपी पर पूर्व से लूट, डकैती, चोरी, नकबजनी आदि के 22 प्रकरण इंदौर, धार, झाबुआ में पंजीबद्ध है। आरोपी पर पुलिस ने डकैती की धारा 395, 397 प्रकरण पंजीबद्ध किया था।
आपराधिक रिकार्ड को कोर्ट में रखा
पुलिस ने कोर्ट में कहा कि आरोपी पर लगी धाराएं, प्रकरण के साक्ष्यों, जब्त सामग्री तथा आरोपी की गंभीर आपराधिक रिकार्ड को कोर्ट के समक्ष रखा। कोर्ट ने पुलिस के प्रतिवेदन को आधार बनाकर सोमला की जमानत को निरस्त कर उसका गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। वारंट जारी होते ही आरोपी को पकड़ने दोबारा टीमें रवाना हो गई है। उधर, आरोपी नहीं मिला तो उसकी जमानत देने वाले को पुलिस गिरफ्तार करेगी।
पुलिस का मानना है कि जमानत का लाभ लेकर सोमला दोबारा फरार हो सकता है। उसे गिरफ्तार करने कड़ी मेहनत करना होगी। संभव है वह आदिवासी जिला भी छोड़कर साथियों सहित भाग जाए। ऐसे में जमानतदार को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि उसकी जमानत किसने और क्यों कराई। डिपो मैनेजर के घर वारदात में जमानतदार की भूमिका भी देखी जाएगी।