पदीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने के आरोप में नायब तहसीलदार निलंबित

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मुरैना:अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने के आरोप में नायब तहसीलदार प्रदीप केन को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। यह कार्रवाही कलेक्टर मुरैना के प्रस्ताव पर चंबल संभाग के कमिश्नर श्री आशीष सक्सेना ने की है।

निलंबन आदेश में कहा गया है कि सबलगढ़ के नायब तहसीलदार द्वारा रिक्त भूमि के प्रकार, रिक्त भूमिस्वामी, रिक्त भूमिस्वामी प्रकार, शून्य क्षेत्रफल, सक्रिय मूल एवं बटांक खसरा, शाब्दिक सर्वेक्षण क्रमांक के संबंध में राजस्व शुद्धिकरण पखवाड़ा की बैठक में प्रगति की समीक्षा करने पर प्रगति अंसतोषजनक रही है। इसी प्रकार नायब तहसीलदार केन को पूर्व में भी पखवाड़ा प्रगति के संबंध में आयोजित बैठकों में प्रगति बढ़ाने के लिये निर्देश दिये गये थे, किन्तु केन द्वारा राजस्व पखवाड़ा के शुद्धिकरण के अति महत्वपूर्ण कार्य में कोई रूचि नहीं दिखाई गई। 24 नवम्बर को आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में भी नायब तहसीलदार की प्रगति में कोई सुधार परिलक्षित नहीं हुआ। नायब तहसीलदार केन द्वारा शासन की ओर से दिये गये लक्ष्य की पूर्ति करने में उदासीनता एवं लापरवाही की गई।

 

तहसीलदार सबलगढ़ के द्वारा भी प्रतिवेदित किया गया है कि नायब तहसीलदार केन के द्वारा नियत समय में न्यायालय में ओलावृष्टि एवं बाढ़ से प्रभावित मकान, पशु हानि, जनहानि के आर्थिक सहायता संबंधी प्रकरण समय पर प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे शासन की मंशानुसार हितग्राहियों को सहायता समय-सीमा में प्रदाय नहीं हो सकी। इसके साथ ही नायब तहसीलदार केन द्वारा हितग्राहियों को भुगतान किये जाने के लिये बैंक खाता नंबर एवं अन्य जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के बावजूद भी समय पर प्रस्तुत नहीं की गई। मोबाइल पर कार्य के संबंध में जानकारी मांगे जाने पर अभद्रतापूर्ण वार्तालाप किया गया। कलेक्टर मुरैना के इस प्रस्ताव के आधार पर नायब तहसीलदार सबलगढ़ प्रदीप केन द्वारा पदीय कर्तव्यों का निर्वहन भली-भांति नहीं किये जाने एवं उपरोक्तानुसार आचरण नियम के विपरीत कृत्य के लिये प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुये उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

निलंबन अवधि में नायब तहसीलदार का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर मुरैना रहेगा। निलंबन अवधि में इन्हें मूलभूत नियम 53 के तहत निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता रहेगी।