Construction of Unauthorized Buildings can be Legalized: अनाधिकृत भवनों का निर्माण अब शुल्क के साथ 30 प्रतिशत तक वैध हो सकेगा, MP राजपत्र में अधिसूचना जारी
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय की पहल पर विभाग द्वारा कार्यवाही
भोपाल : मध्यप्रदेश नगरपालिका अनुज्ञा के बिना बनाये गये भवनों के निर्माण के 10 प्रतिशत से अधिक और 30 प्रतिशत तक किये गये अनाधिकृत निर्माण को निर्धारित शुल्क जमा करा कर वैध किया जा सकेगा। इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना जारी की है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय की पहल पर विभाग द्वारा यह कार्यवाही की गई है।
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि संशोधन आदेश पर आवेदन 31 अगस्त, 2024 ही लिये जा सकेंगे। इसके लिये कलेक्टर मार्गदर्शिका द्वारा बाजार मूल्य की दर का 18 प्रतिशत के बराबर व्यावसायिक सम्पत्ति पर और 12 प्रतिशत के बराबर आवासीय सम्पत्ति पर प्रशमन शुल्क जमा करा कर निर्माण को प्रशमन किया जा सकेगा। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह प्रावधान एक जनवरी, 2021 के पूर्व जारी भवन अनुज्ञा के अंतर्गत निर्मित भवनों पर ही लागू होगा।