Gangster Act in MP : संगठित अपराध रोकने के लिए नया कानून

गवाहों की सुरक्षा और अपराधियों की संपत्ति कुर्क हो सकेगी

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Bhopal : मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही संगठित अपराधों (Organized Crime) पर अंकुश के लिए गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) को लागू करने जा रही है। इसका ड्राफ्ट गृह विभाग ने बना लिया है। मुख्यमंत्री की सहमति के बाद इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। इसमें गवाहों की सुरक्षा के लिए प्रावधान है। गृह विभाग के अफसरों ने इस एक्ट का ड्राफ्ट उत्तर प्रदेश के अधिनियम (Act of UP) का अध्ययन करने के बाद प्रदेश की परिस्थितियों को देखते हुए तैयार किया गया है।

इस एक्ट में प्रदेश गिरोहबंदी और समाज विरोधी कार्यकलाप (निवारण) विधेयक-2021 में अवैध खनन, मिलावटी शराब, नकली दवाओं का व्यापार, मानव तस्करी, ड्रग्स, अवैध हथियार का निर्माण और व्यापार जैसे ऑर्गनाइज्ड क्राइम (Organized Crime) पर अंकुश लगाने के लिए सख्त प्रावधान हैं। सरकार इसे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में या फिर साल 2022 के बजट सत्र में प्रस्तुत कर सकती है।

जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) में पुलिस को आरोपी से पूछताछ के लिए रिमांड की अवधि दो माह तक मिल सकेगी। जहाँ पुलिस कमिश्नरी लागू नहीं है, वहां के कलेक्टरों को यह अधिकार होगा कि वे आरोपियों की संपत्ति की जांच कर सकेंगे। यदि घोषित स्रोत से अधिक संपत्ति होना प्रमाणित होता है, तो उसे राजसात (सरकारी कब्जे में) किया जा सकेगा। आरोपी को ही यह साबित करना होगा कि उसने वैधानिक तरीके से संपत्ति अर्जित की है।

कोर्ट में अलग से सुनवाई की व्यवस्था रहेगी और पुलिस को पूछताछ करने के लिए भी ज्यादा समय मिलेगा। इस एक्ट के तहत दर्ज प्रकरणों पर न्यायालय में अलग से सुनवाई की व्यवस्था रहेगी, ताकि निर्णय जल्द हो सके। गवाहों को सुरक्षा देने के लिए भी इसमें प्रावधान हैं। इसके दायरे में वे सभी अपराध शामिल किए गए हैं, जिनमें एक से अधिक व्यक्ति की भूमिका होती है।