Big Action By Administration: APA फूड्स एण्ड ड्रिंक्स कंपनी का लायसेंस निलंबित,10 हजार रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया
इंदौर: कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बिचोली मर्दाना स्थित ए.पी.ए. फूड्स एण्ड ड्रिंक्स कंपनी (मिस्टर स्कल बार) का लायसेंस 30 मार्च 2024 तक के लिये निलंबित कर दिया गया है। इस संस्थान से जप्त मदिरा को भी राजसात करने के आदेश दिये गये है। साथ ही 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड भी किया गया है।
आबकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कल क्लब गत 17 मार्च 2024 को देर रात्रि तक संचालित होने पर आबकारी अधिकारियों द्वारा उसका विधिवत निरीक्षण कर पायी गयी अनियमितताओं के लिए लाइसेंसी अजेश अग्रवाल अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता मेसर्स ए.पी.ए. फूड्स एंड ड्रिंक्स कंपनी के विरुद्ध विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रतिवेदन सहायक आबकारी आयुक्त जिला इंदौर को दिया गया था । प्रकरण को सहायक आबकारी आयुक्त श्री मनीष खरे द्वारा कलेक्टर के समक्ष निराकरण हेतु प्रस्तुत किया गया। पुलिस उपायुक्त जोन-02 द्वारा भी कलेक्टर को उक्त बार 17 मार्च 2024 को देर रात्रि तक संचालित होना प्रतिवेदित किया गया था ।
कलेक्टर श्री आशीष सिंह द्वारा प्रकरण का निराकरण करते हुए उक्त बार का लाइसेंस 09 दिवस यथा दिनांक 22 मार्च 2024 से 30 मार्च 2024 तक के लिए निलंबित कर 10 हजार रूपये की शास्ति भी अधिरोपित की गई है ।
इसके पालन में मिस्टर स्कल बार को 22 मार्च 2024 को विभाग द्वारा सीलबंद किया गया ।
इसके अतिरिक्त आबकारी विभाग द्वारा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यवाही जारी है। विगत दो दिनों में जिले के समस्त वृत्तों में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में बायपास स्थित होटल/ढाबों, गांधीनगर, तलावली, देवास नाका, टिकरिया, लिम्बोदी, स्कीम न. 78, रिंगरोड, लसूड़िया, निरंजनपुर, पंचडेरिया,बजरंगनागर कांकड़, केलोद हाला, चित्तोड़ा, किठौदा, अलवास आदि स्थानों पर कार्यवाही करते हुए कुल 87 छापे मारे गए जिमसें 83 प्रकरण पंजीबद्ध कर 671 लीटर देशी/विदेशी/हाथभट्टी मदिरा ,01 दोपहिया वाहन जप्त किया गया। 2105 किलोग्राम महुआ लहान जप्त कर मौके पर नष्ट किया गया । जप्त समस्त सामग्री की कीमत 4 लाख 47 रूपये है । इस प्रकार की कार्यवाहियां लगातार जारी रहेगी।