Blackmailer Bail Application Rejected: ब्लेकमेलर, दुष्कर्मी कोचिंग संचालक का जमानत आवेदन निरस्त!
Ratlam : अंग्रेजी सिखाने की आड़ में महिलाओं का दैहिक शोषण कर उन्हें ब्लैकमेल व रुपए एंठने के मामले में आरोपी संजय पोरवाल ने पंचम और अपर सत्र न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था जिसे न्यायालय ने निरस्त कर दिया। बता दें कि आरोपी संजय पोरवाल के विरुद्ध शहर के दीनदयाल नगर थाने में ब्लैकमेलिंग और बलात्कार का मामला दर्ज होने के बाद आरोपी संजय पोरवाल को गिरफ्तार किया गया था।
अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने बताया कि दीनदयाल नगर थाने में 9 अप्रैल 24 को 1 युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी की संजय पोरवाल नाम का व्यक्ति “द विजन इंगलिश कोचिंग क्लासेस” का संचालक हैं जो पूर्व में नागरवास तथा अभी 80 फीट रोड पर कोचिंग सेंटर संचालित करता हैं। जो मेरा वर्ष 2013 से लगातार दैहिक शोषण कर रहा हैं और कई बार मेरे साथ बलात्कार भी किया हैं, महिला ने बताया था कि आरोपी संजय ने उसके मोबाइल व लैपटॉप के स्पाई कैमरे की मदद से वीडियो बनाएं थे तथा फोटो भी लिए थे पिछले 10 साल से संजय पोरवाल मेरे साथ यही करता आया है। उसने मुझसे 4 लाख 81 हजार रुपए भी ले लिए हैं, मुझे कई बार अश्लील गालियां देकर मेरे फोटो व वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल करने व मुझे जान से मारने की धमकी भी देकर मेरा देहिक शोषण किया, जिसके फोन, लैपटॉप व पेन ड्राइव में फोटो व वीडियो उपलब्ध हैं।
इस वजह से परेशान होकर युवती ने थाना दीनदयाल नगर में आरोपी के विरुद्ध लिखित शिकायत की थी व साथ में ही व्हाट्सएप चैट व धमकी देने संबंधी स्क्रीनशॉट भी प्रस्तुत किए थे। उसके पश्चात आरोपी संजय पोरवाल के विरुद्ध थाना दीनदयाल नगर में भारतीय दंड सहिता की धारा 376(2)N, 457, 506 में प्रकरण दर्ज हुआ था, उनके बाद संजय पोरवाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
संजय पोरवाल से लैपटॉप के स्पाई कैमरे की मदद से बनाए गए वीडियो, 1 लैपटॉप, 15 विभिन्न स्टोरेज डिवाइसेस, शराब की आधी पूरी और खाली बाटल, प्लास्टिक के बोरे में महिलाओं के रंग-बिरंगे कपड़े अंडर गारमेंट नाइट सूट साड़ी गाउन आदि पुलिस ने जप्त किए थे। जमानत के समय युवती ने भी न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत पर आपत्ति दर्ज कराई थी। कुछ दिन बाद संजय पोरवाल के विरुद्ध नौकरी दिलाने के नाम पर रुपए एंठने की मंदसौर की 1 महिला ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।