EWS Quota in Jobs : अनारक्षित पदों पर ही EWS कोटा लागू, हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया सही मानी!  

अदालत ने कहा 'ईडब्ल्यूएस कोटा' सामान्य सीटों के 10% तक ही सीमित!

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EWS Quota in Jobs : अनारक्षित पदों पर ही EWS कोटा लागू, हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया सही मानी!

 

Jabalpur : ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए कोटा सामान्य सीटों के 10% तक सीमित है न कि कुल रिक्तियों के 10% तक, जिनके लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने इससे संबंधित याचिका को खारिज कर दी।

अभ्यर्थी अंकुश मिश्रा, पुष्पेंद्र और अन्य की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने कहा कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) ने ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित सीटों की गणना सही की थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पीईबी ने लैब टेक्नीशियन के 219 पदों के लिए विज्ञापन दिया था। उनका तर्क था कि ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 10% आरक्षण के साथ, 22 पद उनके लिए आरक्षित होने चाहिए थे, लेकिन केवल 4 लोगों को ईडब्ल्यूएस कोटे के अंतर्गत नियुक्ति दी गई।

की गई नियुक्ति गलत नहीं 

हाई कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के दौरान पाया कि 219 रिक्तियों में से 122 पद ओबीसी, 46 एससी और 13 एसटी के लिए आरक्षित थे। अदालत ने हाल ही में माना कि पीईबी द्वारा ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 4 सीटें आरक्षित करना सही था। इसके साथ ही याचिका खारिज कर दी। यह याचिकाकर्ताओं के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। साथ ही हाईकोर्ट ने फैसले से ईडब्ल्यूएस को लेकर भ्रांतियां भी दूर कर दी।