Suspense in Panchayat Elections: लीगल ओपिनियन के आधार पर ही होगा चुनाव कराने, न कराने का फैसला

780
Panchayat and Municipal Elections in MP : पंचायत और नगर निकाय के चुनाव का रास्ता खुला! 

Suspense in Panchayat Elections: लीगल ओपिनियन के आधार पर ही होगा चुनाव कराने, न कराने का फैसला

भोपाल: मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव के अध्यादेश को वापस लेने की सूचना मिल गई है। इस संबंध में आयोग के अधिकारियों की बैठक पंचायत एवं ग्रामीण विभाग विभाग के अधिकारियों के साथ हो चुकी है।

Suspense in Panchayat Elections

Suspense in Panchayat Elections: लीगल ओपिनियन के आधार पर ही होगा चुनाव कराने, न कराने का फैसला

इन चर्चाओं के बाद, उसके आधार पर अब आयोग ने विधि विशेषज्ञों से राय ली है। विधि विशेषज्ञों की राय के आधार पर ही चुनाव कराने, ना कराने का फैसला लिया जाएगा।

Also Read: Collector Stopped his Own Salary : CM-Helpline में मामले अटके होने पर कलेक्टर ने खुद को दी सजा 

माना जा रहा है कि लीगल ओपिनियन आज शाम तक राज्य निर्वाचन आयोग को मिल जाएगा और उसी के आधार पर आज शाम को ही राज्य निर्वाचन आयोग इस संबंध में अपना अंतिम फैसला सुनाएगा।

देखिए वीडियो: क्या कह रहे हैं, बीएस जामोद (सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग)-