Suspense in Panchayat Elections: लीगल ओपिनियन के आधार पर ही होगा चुनाव कराने, न कराने का फैसला

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Panchayat and Municipal Elections in MP : पंचायत और नगर निकाय के चुनाव का रास्ता खुला! 

Suspense in Panchayat Elections: लीगल ओपिनियन के आधार पर ही होगा चुनाव कराने, न कराने का फैसला

भोपाल: मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव के अध्यादेश को वापस लेने की सूचना मिल गई है। इस संबंध में आयोग के अधिकारियों की बैठक पंचायत एवं ग्रामीण विभाग विभाग के अधिकारियों के साथ हो चुकी है।

Suspense in Panchayat Elections

Suspense in Panchayat Elections: लीगल ओपिनियन के आधार पर ही होगा चुनाव कराने, न कराने का फैसला

इन चर्चाओं के बाद, उसके आधार पर अब आयोग ने विधि विशेषज्ञों से राय ली है। विधि विशेषज्ञों की राय के आधार पर ही चुनाव कराने, ना कराने का फैसला लिया जाएगा।

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माना जा रहा है कि लीगल ओपिनियन आज शाम तक राज्य निर्वाचन आयोग को मिल जाएगा और उसी के आधार पर आज शाम को ही राज्य निर्वाचन आयोग इस संबंध में अपना अंतिम फैसला सुनाएगा।

देखिए वीडियो: क्या कह रहे हैं, बीएस जामोद (सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग)-