Rebate on Deduction : अब नहीं कटेगा दोगुना टैक्स, मिल गई कटौती पर छूट!
New Delhi : केंद्र सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए अच्छी खबर दी है। सरकार ने TDS/TCS कटौती को लेकर टैक्सपेयर्स और कारोबारियों को एक बड़ी राहत दी। PAN के निष्क्रिय होने के लेकर एक छूट दी गई, इसे लेकर मंगलवार को वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू विभाग से एक सर्कुलर जारी किया। दरअसल, टैक्सपेयर्स को PAN के निष्क्रिय होने पर दोगुनी कटौती के नियम में छूट मिल गई। अब निष्क्रिय PAN पर दोगुनी कटौती नहीं होगी।
PAN के इनऑपरेटिव होने की स्थिति में दोगुना टैक्स कटने का प्रावधान रखा गया था, जिस पर 31 मई, 2024 तक छूट मिलती रहेगी। दोगुनी कटौती नहीं करने का नियम 31 मई तक लागू रहेगा। इसमें 31 मार्च तक हुए ट्रांजैक्शन में भी इस नियम से छूट मिलेगी।
सर्कुलर में जो कहा गया
वित्त मंत्रालय ने 23 अप्रैल, 2024 को एक सर्कुलर जारी करके पैन कार्ड के निष्क्रिय होने की स्थिति में TDS/TCS पर दोगुनी कटौती के नियमों में संशोधन की जानकारी दी है। विभाग ने कहा कि टैक्सपेयर्स से ऐसी कई शिकायतें मिली हैं कि उन्हें ऐसे नोटिस मिल रहे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि उन्होंने कम TDS/TCS भरा है। ऐसे ट्रांजैक्शन में जिनमें कटते समय डिडक्टी/कलेक्टी का पैन निष्क्रिय था। इस पर समाधान यह है कि पैन निष्क्रिय होने की स्थिति में और 31 मार्च, 2024 तक हुए ट्रांजैक्शन पर सेक्शन 206AA/206CC के तहत डिडक्शन/कलेक्शन की लायबिलिटी नहीं रहेगी।