जमीन विवाद में हत्या करने वाले एक ही परिवार के 4 लोगों को आजीवन कारावास!

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जमीन विवाद में हत्या करने वाले एक ही परिवार के 4 लोगों को आजीवन कारावास!

 

Ratlam : जमीन के विवाद को लेकर 4 आरोपियों ने मिलकर पति-पत्नी को मारकर-मारकर घायल कर दिया था जिसके कारण घायल ने दम तौड दिया था और पत्नी भी बुरी तरह घायल हो गई थी। मामले में न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आशीष श्रीवास्तव ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनाई।

अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने बताया कि 13 मार्च 2021 को फरियादिया रामी बाई ने रतलाम जिले के सैलाना क्षेत्र के ग्राम सरवन थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह ग्राम गोपालपुरा में रहती हैं और खेती मजदूरी करती हैं, उसके काका ससुर विश्राम से उनका खेत की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। 13 मार्च की शाम को लगभग 6 बजे वह और उसका पति खेत पर घास काट रहें थे पास के खेत में उसके काका ससुर और आरोपी विश्राम अपनी भैंस चरा रहें थे तथा विश्राम का लड़का मुकेश और लड़की कन्या दोनों खेत में गेहूं इकट्ठा कर रहें थे। तभी विश्राम की भैंस हमारे खेत में आकर गेहूं खाने लगी तो मेरे पति हरीश ने विश्राम को भैंस हटाने को कहा तो विश्राम हरीश को गाली-गलौज करने लगा।

तभी अन्य आरोपी मुकेश व कन्या भी दौड़कर आए और हरीश के साथ गाली-गलौज करने लगे थे आवाज सुनकर विश्राम का अन्य पुत्र साधुलाल भी घर से दौड़कर आया था और वह भी गाली-गलौज करने था लगा सभी आरोपियों ने मिलकर मेरे पति हरीश को नीचे गिराकर उसके पैर, छाती तथा मुंह पर बड़े-बड़े पत्थरों से हमला करते हुए मारपीट की थी जिससे मेरे पति के दोनों पैर टूट गए तथा मुंह फट गया था और उसे गंभीर चोटें आई थी घटना में मारपीट के दौरान आरोपियों द्वारा मेरे साथ भी मारपीट की थी।

आरोपियों द्वारा मार-पीट करने से मेरे पति हरीश की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने फरियादिया की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध थाना सरवन पर अपराध क्रमांक 65/21 पर धारा 302 एवम 34 भादंवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था।

पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशीष श्रीवास्तव ने अभियोजन द्वारा 14 साक्षियों के कथन और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी साधु लाल (27) उर्फ साधुलाल पिता विश्राम, मुकेश (22) पिता विश्राम, विश्राम (60) पिता जीव तथा विश्राम की पुत्री कन्या (30) सभी आरोपी निवासी ग्राम गोपालपुर थाना सरवन को 302 के अपराध में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 1-1 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की और से पैरवी संजीव सिंह चौहान द्वारा की गई।