भोपाल में प्रशासन की बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन पर रोक

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भोपाल में प्रशासन की बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन पर रोक

भोपाल : शहर में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस आयुक्त ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। भोपाल पुलिस आयुक्त के अनुसार शहर में अब बिना अनुमति कहीं पर भी न तो धरना दिया जा सकेगा और न ही प्रदर्शन और घेराव कर सकेंगे। इसके लिए अनुमति लेनी होगी। यह अनुमति डीसीपी इंटेलीजेंस एवं सिक्योरिटी से लेना अनिवार्य है। आयुक्त ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। ऐसा नहीं करने पर आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।

आदेश के अनुसार राजधानी में अब धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आमसभा, पुतला दहन, पदयात्रा, रथयात्रा, वाहन रैली, ज्ञापन, शासकीय कार्यालय का घेराव आदि आयोजन के लिए अनुमति लेना जरूरी है। बिना अनुमति ये सब आयोजन करने पर आयोजकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी। बताया जा रहा है कि राजधानी में बीते कुछ दिनों से बिना अनुमति या फिर अनुमति के आधार पर अधिक संख्या में प्रदर्शनकारियों की उपस्थिति होने के कारण कई तरह की अव्यवस्थाएं हुई हैं। ऐसे में यह निर्णय लिया गया है, ताकि आम नागरिक को परेशानी ना हो। सभी थाना क्षेत्रों में इस आदेश को लेकर सख्त एक्शन लेने के आदेश कहे गए हैं।