Anticipatory Bail of BJP Councilor : दुष्कर्म के आरोपी BJP पार्षद शानू शर्मा को अग्रिम जमानत!
Indore : भाजपा के पार्षद शानू शर्मा को आज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जयदीप सिंह की कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी। पार्षद पर दो दिन पहले द्वारकापुरी थाने में एक महिला ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। आज उसी महिला ने कोर्ट में उपस्थित होकर शपथ पत्र के साथ कहा कि उसका आरोपी से विवाद हो जाने के कारण रिपोर्ट लिखाई थी। अब पीड़िता आरोपी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं चाहती है।
इस आधार पर कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। कोर्ट ने शर्त रखी है कि आरोपी पुलिस विवेचना में सहयोग करेगा। साक्षियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धमकी नही देगा। कोर्ट ने अनुसंधान अधिकारी को यह अधिकार दिया है कि यदि आरोपी अनुसंधान के दौरान सहयोग नहीं करे तो वह अग्रिम जमानत निरस्त कराने के लिए इस न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करे। भाजपा पार्षद पर दुष्कर्म का केस इसी महिला की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया था। पीड़िता का कहना है कि उसने पार्षद से आर्थिक मदद मांगी थी, जिसके बहाने उसने शारीरिक संबंध बनाए। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 82 के पार्षद शानू नितिन शर्मा के खिलाफ पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज किया, उसके बाद से ही वे फरार बताए गए थे।
इस मामले में एडिशनल डीसीपी (जोन-4) आनंद यादव ने बताया कि महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 376 (2) (एन) और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसने अपनी शिकायत में कहा है कि वह 2020 में कोविड के दौरान शानू से मिली थी। वह आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। मदद मांगने पर शानू ने उसे एक लाख रुपए दिए और महिला ने अपना बैंक लोन चुकाया। बाद में आरोपी पार्षद ने उसके लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था करने का वादा किया। पीड़िता ने शानू को 50 हजार रुपये वापस भी कर दिए।