Additional Collector’s: हाई कोर्ट के निर्देश पर MP के 2 एडिशनल कलेक्टरों को रिटायरमेंट के बाद मिला काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ

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Additional Collector’s: हाई कोर्ट के निर्देश पर MP के 2 एडिशनल कलेक्टरों को रिटायरमेंट के बाद मिला काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ

भोपाल : प्रदेश के दो रिटायर्ड एडिशनल कलेक्टरों को राज्य सरकार ने बिना वेतन वृद्धि दिए सेवानिवृत्त कर दिया। वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलने के कारण दोनो अफसरों ने हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका दायर की। हाईकोर्ट के निर्देश पर अब सामान्य प्रशासन विभाग ने दोनो अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक दिन का काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ देने का निर्देश दिए है। इससे इन दोनो अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद बढ़ी हुई दर से पेंशन मिलेगी।

पुरुषोत्तम गुप्ता मुरैना में अपर कलेक्टर के पद से 30 जून 2017 को सेवानिवृत्त हुए थे। लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें एक जुलाई 2017 को देय होंने वाली वेतन वृद्धि का लाभ इसलिए नहीं दिया क्योंकि वे एक दिन पहले सेवानिवृत्त हो गए थै। इसको लेकर उन्होंने हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका लगाई थी। वित्त विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में विभिन्न याचिकाओं में पारित निर्णयों को ध्यान में रखते हुए 15 मार्च 2024 को सामान्य निर्देश जारी किए है जिसके तहत तीस जून को सेवानिवृत्त होंने पर एक जुलाई को तथा 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होंने पर एक जनवरी को काल्पनिक वेतन वृद्धि दिए जाने का निर्णय लिया था।सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन में काल्पनिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने का निर्णय वित्त विभाग ने लिया था। यह काल्पनिक वेतन वृद्धि केवल पेंशन निर्धारण , पुनरीक्षण के लिए ही मान्य होगी। हाईकोर्ट ने वित्त विभाग के निर्देशों का उल्लेख करते हुए इस तरह के मामले में पुरुषोत्तम गुप्ता को सेवानिवृत्ति की तिथि 30 जून 2017 के बाद एक जुलाई 2017 से काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ देने के निर्देश दिए थे। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने कलेक्टर मुरैना को इसके हिसाब से पेंशन पुनरीक्षण कर कार्यवाही से विभाग को अवगत कराने को कहा है।

एक अन्य मामले में इसी तरह नर्मदापुरम में अपर कलेक्टर के पद से 30 जून 2023 को सेवानिवृत्त हुए मनोज कुमार ठाकुर को भी एक जुलाई 2023 को देय होंने वाली वेतनवृद्धि का लाभ नहीं दिया गया था। इसको लेकर ठाकुर ने हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका लगाई थी। इस मामले में न्यायालय ने 24 नवंबर 2023 को आदेश पारित कर सुप्री मोर्ट में मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमीशन कंपनी विरुद्ध सी रामचंद्रन एवं अन्य के 11 जुलाई 2023 के फैसले का उल्लेख करते हुए उसी तर्ज पर इस मामले का भी निराकरण करने के निर्देश राज्य सरकार को दिए थे। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने कलेक्टर नर्मदापुरम को तीस जून 2023 को सेवानिवृत्त हुए मनोज ठाकुर को एक जुलाई 2023 से काल्पनिक वेतनवृद्धि लगाते हुए पेंशन निर्धारण पुनरीक्षण की गणना कर सामान्य प्रशासन विभाग को अवगत कराने को कहा है।