Life Imprisonment for Murderer : डॉ लता वर्मा के हत्यारे को 5 साल बाद उम्रकैद की सजा! 

पत्नी का इलाज कराने आए व्यक्ति ने चाकू मारे! 

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Life Imprisonment for Murderer : डॉ लता वर्मा के हत्यारे को 5 साल बाद उम्रकैद की सजा! 

Indore : क्लीनिक में डॉक्टर की पत्नी की हत्या के आरोपी रफीक खान को विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना 6 जून 2019 को डॉ रामकृष्ण वर्मा के क्लीनिक पर हुई थी। आरोपी ने लता वर्मा को चाकू से हमला कर हत्या की और उनके बेटे को भी घायल किया था।

घर की सीढ़ियां चढ़ रही ग्रेटर मालवा नर्सिंग होम की डॉ लता अग्रवाल की पांच साल पहले बदमाश ने चाकू से गोदकर जघन्य हत्या कर दी थी। मामले में आरोपी रफीक पिता रशीद खान को विशेष न्यायाधीश अजा-अजजा देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा ने धारा 302 में आजीवन, धारा 307, 449 में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 6000 रुपए का अर्थदंड किया है।

अभियोजन के अनुसार, 6 जून 2019 की सुबह रफीक मालवा नर्सिंग होम आया, तब डॉक्टर दिल्ली गए हुए थे। लता वर्मा से रफीक ने कहा कि उसको पत्नी का इलाज कराना है। इस पर लता वर्मा ने कहा कि डॉक्टर नहीं है, तब रफीक ने कहा कि मैडम आप ही इलाज कर दो, तब उन्होंने कहा कि ले आओ, थोड़ी देर बाद रफीक आया। तब वर्मा क्लिनिक की चाबी लेने पास ही स्थित घर की सीढ़ियां चढ़ी, तभी रफीक ने उन पर चाकू से कई वार किए।

पास में उनका नाती मोबाइल चला रहा था। नानी का शोर सुनकर मामा को घटना बताई। मामा अभिषेक दौड़ते हुए आया और मां को बचाने का प्रयास किया। आरोपी ने अभिषेक पर भी प्राणघातक हमला किया। घटना के तुरंत बाद राहगीरों की मदद से आरोपी को पकड़ लिया। इलाज के दौरान लता की शैल्बी अस्पताल में मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने 15 साक्ष्य पेश किए थे। साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए कोर्ट ने उक्त फैसला सुनाया। प्रकरण में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी आरती भदौरिया ने की।