Contempt of Court : हाईकोर्ट की अवमानना मामले में 4 IAS समेत 5 अफसरों के खिलाफ वारंट जारी!

जानिए, किस मामले में इन अफसरों को अवमानना का दोषी पाया गया!

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Contempt of Court : हाईकोर्ट की अवमानना मामले में 4 IAS समेत 5 अफसरों के खिलाफ वारंट जारी!

Indore : एक संविदा कर्मचारी की याचिका पर मप्र हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने प्रदेश सरकार के 4 आईएएस समेत 5 अफसरों के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। ये आईएएस अधिकारी मनीष रस्तोगी, मोहम्मद सुलेमान  विवेक पोरवाल एवं दिनेश श्रीवास्तव हैं जिनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है। इसके अलावा और डॉ आरसी पनिका के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया।
मामला यह है कि संविदा कर्मचारियों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने एक नीति बनाई थी। इसमें 100% वेतनमान देने का फैसला हुआ था। इस नीति के लागू होने के बाद अधिकांश संविदा कर्मचारियों को ‘मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी नीति’ के तहत समान वेतन दिया जाने लगा। लेकिन, कुछ विभागों में अधिकारियों ने समान वेतन के आदेश जारी नहीं किए। इसमें एक नाम है पार्थन पिल्लई का जो स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मचारी हैं और इंदौर में पदस्थ थे। उन्हें भी समान वेतन नहीं मिला। पार्थन पिल्लई ने इसे अपने साथ इसे अन्याय माना और हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर दी। नवंबर 2023 में हाईकोर्ट ने शासन को आदेश दिया कि वह, पार्थन पिल्लई को अन्य कर्मचारियों के समान वेतन प्रदान करें।

लेकिन, अफसरों ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। 4 महीने में हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाना था, परंतु अप्रैल 2024 तक आदेश का पालन नहीं किया गया। इस बात से व्यथित होकर पार्थन पिल्लई ने हाईकोर्ट में आदेश की अवमानना की याचिका प्रस्तुत की। इस याचिका के आधार पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, हेल्थ कमिश्नर विवेक पोरवाल, हेल्थ डायरेक्टर दिनेश श्रीवास्तव और क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, इंदौर डॉ आरसी पनिका के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है।

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