Corruption Case: भ्रष्टाचार के केस में इंजीनियर के खिलाफ नहीं दी अभियोजन मंजूरी

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Corruption Case: भ्रष्टाचार के केस में इंजीनियर के खिलाफ नहीं दी अभियोजन मंजूरी

भोपाल. दो ग्राम पंचायतों कामोदचा और बोरली में निर्माण कार्यो में गड़बड़ी कर शासन को 26 लाख 76 हजार रुपए का नुकसान पहुंचाने के आरोप में जलसंसाधन विभाग के तत्कालीन सहायक यंत्री जीआर धाकड़ के खिलाफ लोकायुक्त चार साल से अभियोजन की स्वीकृति मांग रहा था लेकिन जलसंसाधन विभाग ने अनुमति नहीं दी और यह सेवानिवृत्त हो गया। अब विधि विभाग के परामर्श के बाद जलसंसाधन विभाग ने लोकायुक्त पुलिस को अभियोजन स्वीकृति देने से इंकार कर दिया है।

लोकायुक्त ने 30 जनवरी 2021 को इस मामले में भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया था। लोकायुक्त पुलिस ने तत्कालीन सहायक यंत्री जीआर धाकड़ के खिलाफ इस मामले में अभियोजन की स्वीकृति जलसंसाधन विभाग से मांगी थी। उन पर आपराधिक षड़यंत्र कर शासन को निर्माण कार्यो में गड़बड़ी कर 26 लाख से अधिक का नुकसान पहुंचाने का आरोप था।

विभाग ने इस मामले में विधि विभाग से परामर्श मांगा था। विधि विभग ने राय दी कि निर्माण कार्यो का मूल्यांकन धाकड़ ने नहीं किया था। कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र भी उन्होंने नहीं दिया। न ही बिलों का भुगतान किया। भुगतान जनपद पंचायत के सीईओ ने किया था यह भुगतान पंचायत सचिव और सरपंच द्वारा भेजे गए बिलों के आधार पर किया गया था। इसलिए अभियोजन की स्वीकृति देने का सवाल ही नहीं उठता। इस परामर्श के बाद जलसंसाधन विभाग ने लोकायुक्त को अभियोजन मंजूरी देने से इंकार क र दिया है।