Relief to IPS GP Singh: हाई कोर्ट द्वारा राजद्रोह के केस की सभी प्रोसीडिंग्स रद्द 

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Relief to IPS GP Singh: हाई कोर्ट द्वारा राजद्रोह के केस की सभी प्रोसीडिंग्स रद्द 

विनोद काशिव की रिपोर्ट 

बिलासपुर। भारतीय पुलिस सेवा में छत्तीसगढ़ कैडर के पूर्व IPS अधिकारी जीपी सिंह को हाइकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए भूपेश कार्यकाल में उनके खिलाफ दर्ज राजद्रोह के केस की सभी प्रोसीडिंग्स रद्द कर दी है.

जीपी सिंह को राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय जुलाई 2023 में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे चुका है. बता दें कि ACB ने जुलाई 2021 को IPS जीपी सिंह के पुलिस लाइन स्थित सरकारी बंगले के अलावा राजनांदगांव और ओडिशा के 15 अन्य स्थानों पर छापा मारा था. इसमें 10 करोड़ की अघोषित संपत्ति के साथ कई संवेदनशील दस्तावेज मिले थे.

मामले में ACB ने जीपी सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की थी.इस कार्रवाई के मद्देनजर भूपेश सरकार ने 5 जुलाई को उन्हें सस्पेंड करने के बाद 8 जुलाई की रात को उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कराया था. आरोप था कि जीपी सिंह सरकार गिराने की साजिश रच रहे थे. इस पर 9 जुलाई 2021 को जीपी सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले की CBI जांच की मांग की थी.

मामले की जांच के बाद 11 जनवरी 2022 को जीपी सिंह को नोएडा से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उन्हें मई 2022 में जमानत मिल गई. सर्विस रिव्यू कमेटी की सिफारिश पर 21 जुलाई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने IPS जीपी सिंह को कंपलसरी रिटायर कर दिया था तब जीपी सिंह की सेवा के 8 साल बचे थे.