Toll Booth Rules : टोल बूथ पर लगे 10 सेकंड से ज्यादा, तो नहीं देना होगा टोल टैक्स!
New Delhi : राजमार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल बूथ का जाल बिछा है। हर 60 किलोमीटर पर टोल प्लाजा लगाए गए। वाहन चालकों को हाईवे से किसी दूसरे शहर जाने पर टोल टैक्स देना होता है। वास्तव में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने टोल प्लाजा से जुड़े कई नियम बनाए हैं। इन नियमों को जानते हैं तो टोल टैक्स देने से भी बच सकते हैं।
वाहन चालकों को हाईवे या नेशनल हाईवे से होते हुए एक शहर या दूसरे राज्य में जाते समय टोल टैक्स देना होगा। इसके लिए कई राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं। लेकिन, इसके बावजूद टोल टैक्स वसूलने के दौरान वाहनों की लंबी लाइनें टोल प्लाजा पर लगती हैं। जिससे लोगों का बहुत सारा समय बर्बाद होता है।
FASTag टोल आने के बाद टोल टैक्स भुगतान की प्रक्रिया में कुछ तेजी आई है, लेकिन यह तकनीक बहुत सुविधाजनक नहीं है। केंद्र सरकार अब GENSS toll tax collection system लागू करने जा रही है। जिसके लागू होने के बाद टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। टोल टैक्स का भुगतान सिर्फ सैटेलाइट सिस्टम से होगा।
NHAI (नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने टोल टैक्स से जुड़े नए प्रणाली के बाद अब नियम बनाने की बारी आती है। NHAI ने वाहन चालकों को टोल टैक्स देने से बचाने के लिए कई नियम बनाए हैं। यदि 100 मीटर लंबी लाइन पर एक चालक को 10 सेकंड से अधिक समय इंतजार करना पड़ा, तो वह बिना टोल दिए जा सकता है। वहीं, कुछ लोग ऐसा कोई नियम नहीं मानते। और इस नियम से कोई लाभ नहीं मिलता।
टोल टैक्स देने से कैसे बच सकते हैं?
राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने टोल प्लाजा से जुड़े इस नियम के अनुसार टैक्स वसूलने में 10 सेकंड से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। यदि ऐसा होता है, तो पिछली गाड़ी को टोल नहीं देना चाहिए। साथ ही, दूसरा नियम है कि अगर 100 मीटर से ज्यादा लंबी वाहनों की लाइन टोल प्लाजा पर लगती है, तो पिछले वाली गाड़ी को टोल शुल्क नहीं देना चाहिए। टोल प्लाजा से 100 मीटर दूर एक पीली लाइन भी बनाई जाती है। लेकिन, इस नियम को पूरी तरह से लागू करने की संभावना बहुत कम है।
क्या है इस नियम का सच
जानकारी के लिए, NHAI ने 2021 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें ये नियम लागू हुए थे। लेकिन, एक तथ्य है कि ये नियम सभी टोल के लिए लागू नहीं होते हैं। 2021 के बाद निर्मित नए टोल प्लाजा ही इन नियमों को लागू करेंगे। हाइवे अथॉरिटी के नियमों के अनुसार, इस प्रावधान को मई 2021 में उन प्रोजेक्ट्स के लिए लागू किया गया था, जहां प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोग्रेस में थीं और टोल प्लाजा के लिए जमीन अधिग्रहण की जानी थी। ऐसे में ये नियम केवल एक छोटे से टोल पर लागू किए गए।
अब इन नियमों का लाभ नहीं उठा सकते
पिछले महीने NHAI ने बताया कि अब इस नियम को पूरी तरह से हटा दिया गया है। यानी अब किसी भी टोल प्लाजा पर लंबी लाइन लगने या अधिक समय खर्च करने पर बिना टैक्स नहीं दिया जाएगा। NHAI ने इस पॉलिसी को अपनी टोल मैनेजमेंट गाइडलाइन्स से बाहर कर दिया है। दरअसल, इस नियम को लेकर लोगों में बहुत मतभेद था, इसलिए यह हटा दिया गया।