ग्वालियर मेले में हलके गैर परिवहन वाहनों की बिक्री पर रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट,राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी

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ग्वालियर मेले में हलके गैर परिवहन वाहनों की बिक्री पर रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट,राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी

ग्वालियर/मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ग्वालियर मेला में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बड़ी सौगात दी है। जिसके तहत श्रीमंत माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला में हलके वाहनों की बिक्री पर रोड टैक्स ( मोटरयान कर) में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। राज्य सरकार के परिवहन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत इस आशय की अधिसूचना प्रकाशित( गजट नोटिफिकेशन) कर दी गई है।

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे गैर-परिवहन वाहनों (मोटर साइ‌किल, मोटर कार, निजी उपयोग हेतु ओमनी बस) तथा अन्य हल्के परिवहन वाहनों के विक्रय पर जीवनकाल मोटरयान कर की दर में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी, जिनको वर्ष 2024-2025 में ग्वालियर व्यापार मेला की समयावधि में विक्रय किया जाएगा।

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यह छूट मेले में उन्हीं हलके वाहनों के विक्रय पर दी जाएगी, जिनका स्थाई पंजीयन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ग्वालियर में होगा।

ग्वालियर के बाहर से आने वाले ऑटोमोबाइल व्यवसाइयों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ग्वालियर से व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा। साथ ही उन्हें ग्वालियर मेला प्रांगण में अपनी भांतिक उपस्थिति सुनिश्चत करना होगी तभी उन्हें छूट प्राप्त करने की पात्रता होगी।