जबलपुर: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ऑफलाइन परीक्षाओं को चुनौती देने वाली एक याचिका का तत्काल निराकरण कर दिया। इससे अब प्रदेश के महाविद्यालयों में ऑफलाइन परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है।
कल दायर की गई इस याचिका में याचिकाकर्ता ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऑफलाइन परीक्षा के स्थान पर ऑनलाइन परीक्षा करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने कल इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए सरकार से 24 घंटे में जवाब मांगा था।
सरकार की ओर से आज जवाब प्रस्तुत किया गया जिससे संतुष्ट होकर हाई कोर्ट ने याचिका का आज ही निराकरण कर दिया।
सरकार की ओर से दिए गए जवाब में यह कहा गया परीक्षा में कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है और सभी व्यवस्थाएं कोरोना को देखते हुए सुरक्षित तरीके से की जा रही है। इसके बावजूद भी कोरोना संक्रमित होने पर छात्रों को दूसरा मौका दिया जाएगा। सरकार के जवाब से संतुष्ट होकर हाईकोर्ट ने याचिका का निराकरण कर दिया। इससे अब प्रदेश के विश्वविद्यालयों में ऑफलाइन परीक्षाओं का रास्ता साफ हो गया है।