भिण्ड से परानिधेश भारद्वाज की रिपोर्ट
भिंड: जिले के लहार न्यायालय से सजा सुनने के बाद आरोपी के फरार होने का मामला सामने आया है। न्यायाधीश द्वारा सजा सुनाए जाने के 5 मिनट तक तो आरोपी मौके पर मौजूद रहा, लेकिन पुलिस का थोड़ा सा ध्यान हटते ही वह न्यायिक अभिरक्षा से फरार हो गया। अब न्यायालय द्वारा आरोपी पर मामला दर्ज कर उसे पकड़ने के लिए पुलिस को पत्र लिखा गया है।
दरअसल मिहोना थाना क्षेत्र के जगनपुरा गांव के रहने वाले राजबहादुर दौहरे पर फरियादी शैलेंद्र प्रताप द्वारा वर्ष 2017 में एनआईए एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था। इसके बाद यह मामला लहार न्यायालय में चल रहा था। 25 जनवरी को न्यायालय ने आरोपी राजबहादुर को पराक्रम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत दोष सिद्ध पाते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी।
वहीं दं.प्र.सं. की धारा 327 (3) के तहत फरियादी को 1 लाख 36 हजार 300 रुपये का प्रतिकर अदा करने का आदेश दिया गया था। प्रतिकर ना देने की स्थिति में एक वर्ष का कारावास अलग से भुगताये जाने का आदेश न्यायालय ने दिया था।
सजा सुनने के बाद 5 मिनट तक तो आरोपी न्यायालय में खड़ा रहा, लेकिन मौका मिलते ही वहाँ से भाग खड़ा हुआ। जिसके बाद पुलिसकर्मी उसे तलाशते रहे। लेकिन जब नहीं मिला तो न्यायालय द्वारा आरोपी राजबहादुर के खिलाफ न्यायिक अभिरक्षा से फरार होने का मामला दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पुलिस को आवेदन दिया गया।
आवेदन के आधार पर लहार थाना पुलिस द्वारा आरोपी राजबहादुर दोहरे के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 224 के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश प्रारंभ कर दी गई है।